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75 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए किसान अभी आवेदन करें

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सोलर पम्प पर अनुदान हेतु आवेदन

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने एवं कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए देश भर में प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सरकार किसानों को भारी अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध कराती है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से 3 से 10 हॉर्स पॉवर (एचपी) के सोलर पम्प अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

बता दें कि सब्सिडी पर सोलर पम्प के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए सोलर पम्प लगवाने हेतु 7 नवम्बर, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सोलर पम्प पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एच.पी. से 10 एच.पी. सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने 23 जून, 2023 से 12 जुलाई, 2023 के दौरान आवेदन किया था उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का मौका दिया जाएगा।

इस तरह किया जाएगा किसान का चयन

इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। किसान को अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन करना होगा। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा बाकि पम्प स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली आधारित कनेक्शन (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (Surrender) करना होगा।

सोलर पम्प अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज

सरकार ने किसानों को सोलर पंप पर अनुदान देने के लिए कुछ शर्ते रखीं हैं इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है:-

  • परिवार पहचान पत्र,
  • आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो,
  • आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो,
  • आवेदक के नाम पर कृषि भूमि जामबंदी/ फर्द,
  • हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।
  • धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

सोलर पम्प अनुदान योजना की विस्तृत जानकारी के लिए लिए क्लिक करें

अनुदान पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कहाँ करें

इच्छुक किसान जो कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पम्प लेना चाहते हैं वे किसान हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharynagov.in पर 7 नवम्बर, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ज़िले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के फोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोलर पम्प योजना की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग की वैबसाइट www.hareda.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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