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किसानों को किया गया 297 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान

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फसल बीमा राशि का भुगतान

किसानों को प्रतिवर्ष बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ एवं सूखा आदि प्राकृतिक कारणों से फसलों को काफी नुकसान होता है। जिसकी भरपाई के लिए देश भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वर्ष 2021–22 के रबी सीजन में किसानों को इन प्राकृतिक आपदाओं से हुई भरपाई के लिए दावा राशि जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा से 24 मई के दिन राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ किया। रबी एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग डेढ़ लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रूपए की दावा राशि मिलेगी।

कितने किसानों को किया जाएगा फसल बीमा राशि का भुगतान

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग 1 लाख 45 हजार किसानों को 297 करोड़ 9 लाख रूपए तथा उद्यानिकी फसलों के मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,747 कृषकों को 10 करोड़ 10 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 में राज्य के 3 लाख 97 हजार कृषकों को 752 करोड़ रूपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है। कुछ किसानों को दावा राशि का भुगतान न मिलने की जानकारी मिली है। इसका परीक्षण कराकर दावा भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

इन ज़िले के किसानों को किया जाएगा फसल बीमा राशि का भुगतान

राज्य सरकार के तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रबी सीजन 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजनांदगांव जिले के सर्वाधिक 59,766 किसानों को 102.14 करोड़ रूपए की दावा राशि का भुगतान होगा, जबकि बेमेतरा जिले के 38,414 किसानों को 98.18 करोड़, बालोद जिले के 6478 किसानों को 14.63 करोड़, कबीरधाम जिले के 22,294 किसानों को 38.04 करोड़, दुर्ग जिले के 13,423 किसानों को 36.31 करोड़, धमतरी जिले के 3418 किसानों को 6.69 करोड़, मुंगेली जिले के 796 किसानों को 92.50 लाख, बलौदाबाजार जिले के 32 किसानों को 5.80 लाख सहित सरगुजा, कांकेर, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जशपुर एवं रायपुर सहित कुल 17 जिलों के किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान होगा।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ?

फसलों को प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति की भरपाई के लिए वर्ष 2016 से केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत खरीफ तथा रबी फसलों का बीमा किया जाता है। इसके अलावा बागवानी तथा सब्जी की खेती के लिए भी मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से चलाई जा रहा है।

किसानों को खरीफ फसलों धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द के लिए मात्र 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों गेहूं, चना, राई-सरसों एवं अलसी के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होती है। शेष बीमा प्रीमियम राशि का आधा-आधा हिस्सा राज्यांश एवं केन्द्रांश होता है। इसके अलावा मौसम आधारित फसल बम के रूप में 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करना होता है |

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