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मुख्यमंत्री ने की अपील, किसान 15 जुलाई तक कराएँ अपनी फसलों का बीमा

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फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन

देश में खरीफ फसलों की बुआई के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन चल रहे हैं। जहां कई राज्यों में फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है वहीं कुछ राज्यों में फसल बीमा योजना के तहत लास्ट डेट 15 जुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। फसल बीमा की अंतिम तिथि नजदीक होने के चलते राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी किसान भाईयों से अपनी खरीफ और उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। 

मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों के नाम जारी अपनी अपील में कहा है, कि मौसम की अनिश्चितता और स्थानीय प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसानों की आय बनी रहे, इसलिए फसलों को बीमित कराना जरूरी है। शासन द्वारा किसान भाईयों को फसल बीमा की सुविधा नाममात्र प्रीमियम राशि पर उपलब्ध कराई जा रही है।

किसानों को फसल बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा ?

देश भर में चलाई जा रही फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का मात्र 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में देना होता है। शेष राशि का भुगतान राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा कम्पनियों को किया जाता है।

किसान इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के किसान धान सिंचित एवं असिंचित, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों के तहत टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च, अदरक का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे। कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को यह प्रीमियम देना होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान भाईयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और जोखिम से बचने के लिए फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा कराना चाहिए।

किसानों को वर्ष 2021-22 के फसल दावा राशि का किया गया भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को सबसे पहले रबी सीजन 2021-22 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया है। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही हमने डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को उनके द्वारा दी गई प्रीमियम राशि मात्र 15 करोड़ 96 लाख रुपए के एवज में 304 करोड़ 38 लाख रुपए के क्लेम राशि का भुगतान किया है। खरीफ सीजन 2021 में राज्य के 4 लाख से अधिक किसानों द्वारा दी गयी किसान प्रीमियम राशि 157 करोड़ 65 लाख रुपए के एवज में 758 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

फसल बीमा पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज 

राज्य के अऋणी किसान फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड, शाखा, खाता क्रमांक इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं। किसान बीमा कराने हेतु च्वाईस सेंटर, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा एवं सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना के लिए आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। अतः इच्छुक किसान जो फसलों का बीमा करना चाहते हैं वह सम्बंधित बैंक में या प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करे सकते हैं।

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