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कम्बाईन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई के पहले लेना होगा सरकार से अनुमति

combine harvester permission

हार्वेस्टर से फसलों की कटाई के लिए पास

खेतों में फसलों के अवशेष जलाने से जहां वायु प्रदूषण होता है वहीं खेत की मिट्टी को भी हानि पहुँचती है। ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्यवाही भी की जा रही है। सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। साथ ही सरकार द्वारा किसानों से लगातार फसल अवशेष को न जलाकर स्ट्रॉ रीपर मशीन से भूसा बनाने की अपील की जा रही है। बिहार राज्य सरकार ने अब फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई से पूर्व पास बनवाने की प्रक्रिया को लागू कर दिया है।

बिहार सरकार ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए रबी फसल कटनी मौसम में सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन का संचालन करने के लिए ज़िला प्रशासन से अनुमति (पास) बनवाने के निर्देश दिए हैं। अब जिसके पास कम्बाईन हार्वेस्टर संचालन के लिए अनुमति होगी वही रबी फसलों की कटाई कर सकेगा।

कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के लिए यहाँ से बनाए जाएँगे पास

  • राज्य में कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालन के लिए पास निर्गत करने हेतु सभी कम्बाईन हार्वेस्टर संचालक/ कम्बाईन हार्वेस्टर धारक किसान सम्बंधित ज़िला कृषि पदाधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करेंगे।
  • आवेदन के साथ सभी कम्बाईन हार्वेस्टर संचालक/ कम्बाईन हार्वेस्टर धारक किसान ज़िला कृषि पदाधिकारी को इस आशय का शपथ-पत्र देना सुनिश्चित करेंगे कि फसल अवशेष नहीं जलाया जायेगा।
  • जिसके बाद ही जिला प्रशासन आवेदन की जाँच कराकर पास निर्गत किया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ करें सम्पर्क

राज्य के सभी कम्बाईन हार्वेस्टर संचालक/ कम्बाईन हार्वेस्टर धारक विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) या ज़िला कृषि पदाधिकारी के पास सम्पर्क कर सकते हैं।

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