Home किसान समाचार सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु 18 नवंबर तक करें आवेदन

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु 18 नवंबर तक करें आवेदन

krishi yantra anudan

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

कृषि में यंत्रों के उपयोग तथा कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है| जिससे अधिक से अधिक किसान कृषि कार्यों में कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकें | उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से अक्टूबर माह में सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन मांगे थे परन्तु 13 तथा 14 अक्टूबर को अयोध्या मंडल तथा गोरखपुर मंडल के किसानों को आवेदन में परेशानी आ रही थी | ऐसी शिकायते मिल रही थी की कृषि यंत्र आवेदन का वेबसाईट हैक हो गई है | इसके बाद जांच तक आवेदन रोक दिए गए थे, जो अब दोबारा से प्रारंभ किए जा चुके हैं |

कृषि यंत्र के लिए हो रहे आवेदन के लिए जांच कर वेबसाईट फिर से शुरू कर दिया गई है | जांच में यह पाया गया है कि वेबसाईट पर पहले ही आवेदन कर दिये गये थे | अब फिर से वेबसाईट को शुरू कर दी गई है | ऐसे में इच्छुक किसान जो पहले यंत्र की बुकिंग नहीं करा पाए थे वे अब कृषि यंत्रों की बुकिंग करा सकते हैं |

कृषि यंत्र अनुदान के लिए किसान कब करें आवेदन

कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु मंडल के अनुसार आवेदन की डेट निर्धारित कर दी है | यह आवेदन 12 नवम्बर से 18 नवम्बर तक राज्य के 9 मंडलों के किसानों के द्वारा किया जाएगा | जो इस प्रकार है :-

  • 12 नवम्बर – गोरखपुर मंडल
  • 13 नवम्बर – अयोध्या मंडल
  • 15 नवम्बर – कानपुर व विध्यांचल मंडल
  • 16 नवम्बर – अलीगढ व लखनऊ मंडल
  • 17 नवम्बर – चित्रकूटधाम, मुरादाबाद मंडल
  • 18 नवम्बर – मेरठ मंडल

कृषि यंत्रो पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं | किसानों को बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर लागत मूल्य पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है |

इन यंत्रों पर नहीं लगेगी जमानत राशि

किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाएंगे | इसके तहत किसानों 10 हजार से 2.50 लाख रूपये तक अनुदान दिया जायेगा | 10 हजार तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर किसी प्रकार का जमानत राशि नहीं लगेगी | जबकि 10 हजार से अधिक के कृषि यंत्रों पर किसानों को बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा | जिस कृषि यंत्र पर 1 लाख रूपये का सब्सिडी दिया जाएगा उस पर 2,500 रूपये का बैंक ड्राफ्ट लगेगा | 1 लाख से ज्यादा अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर 5,000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा |

अनुदान पर कृषि यन्त्र लेने हेतु कैसे करें आवेदन

कृषि यंत्रीकरण योजना के अनुसार उतर प्रदेश के सभी पंजीकृत किसान ही अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे | जो किसान एफपीओ, NRLM या अन्य कृषक समितियों से जुड़े हैं, वे पंजीकरण संख्या भरकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं | प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग तीन करोड़ है | पंजीकरण के साथ ही किसानों को यंत्र के लिए टोकन मनी भी जमा करना पड़ेगा |

प्रदेश के इच्छुक किसान सबसे पहले किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाईट http://upagriculture.com/default.aspx पर जाना होगा | इसके बाद वेबसाईट का होम पेज खुल जाएगा, जिस पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालने के विकल्प में क्लिक करना है |

Notice: JavaScript is required for this content.

40 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version