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75 प्रतिशत के अनुदान पर सब्जी की खेती करने के लिए आवेदन करें

subsidy on vegetable farming

अनुदान पर सब्जी की खेती

देश में रबी फसलों के साथ ही सब्जी फसलों की बुआई का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा सब्जी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। इस कड़ी में अधिक से अधिक किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को सब्जी खेती पर अनुदान दे रही है। बिहार सरकार ने राज्य में सब्जी विकास योजना शुरू की है। योजना के तहत अलग-अलग सब्ज़ियों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा।

योजना के तहत किसानों को उच्च मूल्य के सब्जी के बिचड़ों का वितरण अनुदान पर किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत सरकार ब्रोकोली, शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन, फूलगोभी, गोभी, आलू, प्याज़ आदि की खेती पर अनुदान देने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

सब्जियों की खेती के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?

बिहार सरकार किसानों को विभिन्न सब्जियों की उन्नत किस्मों के बीजों के साथ उनके बिचड़ों पर अनुदान दे रही है। इसमें उच्च मूल्य के सब्जी का बिचड़े (ब्रोकोली, कलर कैप्सीकम तथा बीज रहित खीरा एवं बैंगन) हाईब्रिड सब्जी का बीज (फूलगोभी एवं बंद गोभी-रबी मौसम तथा मिर्च, बैंगन एवं लौकी-गरमा) प्याज का बीज, आलू का बीज इकाई लागत का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान देगी। साथ ही किसानों को प्याज़ का NHRDF 3 एवं 4 तथा आलू से चिप्स बनाने वाली किस्मों कुफरी चिपसोना का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

किसानों को कितने बीज अनुदान पर दिए जाएँगे?

सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को सब्जी में किसी एक उप अवयव में ही निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जाएगा। सब्जी का बिचड़ा प्रत्येक कृषक को न्यूनतम 1,000 एवं अधिकतम 10,000 तक सहायता अनुदान पर दिया जायेगा। सब्जी का बीज वाले कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.5 एकड़ तक के बीज पर ही अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को बीज एवं बिचड़ा कहाँ से मिलेगा?

बिहार सरकार ने किसानों को सब्जियों के उन्नत किस्म के बीज एवं बिचड़ा अनुदान पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर ली है। किसानों को सब्जी का बिचड़ा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंड़ी नालन्दा से तथा सब्जी का बीज की उपलब्धता, बिहार राज्य बीज निगम, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। सब्जी विकास योजना का लाभ रैयत कृषक, जमीन के कागजात के आधार तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर ले सकते है।

अनुदान पर सब्जी की खेती के लिए आवेदन कहाँ करें?

सब्जी विकास योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास पहले से 13 अंकों की डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन संख्या मिलने के बाद किसान horticulture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

किसान योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए संबंधित ज़िला के सहायक निदेशक से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। या योजना से जुड़ी अधिक जानकारी उद्यान विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

अनुदान पर सब्जी की खेती के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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