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60 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर खेतों में तारबंदी कराने के लिए आवेदन करें

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तारबंदी Fencing पर अनुदान हेतु आवेदन

खेतों में खड़ी फसलों को नील गाय, आवारा पशु व जंगली जानवर काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसका सीधा असर  किसानों की आमदनी पर पड़ता है। परंतु किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह अपने खेतों में तारबंदी कराकर पशुओं से होने वाले इस नुकसान से बचा सकें। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को खेतों की तारबंदी कराने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत अभी तक 5 हजार से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” शुरू की गई है। योजना में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, राज्य के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

तारबंदी Fencing पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये जो भी कम हो दिया जाता है। वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये जो भी कम हो का अनुदान दिया जा रहा है।

कृषि बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर की तारबंदी पर 35 हजार से अधिक किसानों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

यह किसान कर सकते हैं अनुदान पर तारबंदी के लिए आवेदन

तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि किसान के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर हो। इससे कम भूमि होने पर भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के कृषक समूह, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर या अधिक भूमि हो, को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत खेत में तारबंदी के लिए कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जा रहा है।

तारबंदी अनुदान योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?

वर्ष 2022-23 से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में तारबंदी में आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से ऑनलाइन कर दी गयी है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को अधिकतम 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल के साथ बैंक पासबुक की प्रति के भी देनी होगी

योजना अथवा आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा किसान कॉल सेंटर के निरूशुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर सकते हैं।

5 हजार से अधिक किसानों को मिला योजना का लाभ

कृषि आयुक्त ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत गत 4 वर्षों में तारबंदी के लिए 5 हजार 827 किसानों को 17 लाख 402 मीटर तारबंदी के लिए 171 करोड़ 13 लाख 88 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2018-19 में (दिसम्बर 2018 से) में 180 किसानों को 80 हजार मीटर की तारबंदी के लिए 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। 

इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में एक हजार 14 किसानों को 3 लाख 30 हजार 480 मीटर की तारबंदी के लिए 330.48 लाख रुपये का, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 75 किसानों को 5 लाख 19 हजार 495 मीटर की तारबंदी के लिए 519.50 लाख रुपये का, वर्ष 2021-22 में 2 हजार 110 किसानों को 5 लाख 99 हजार 29 मीटर की तारबंदी के लिए 599.03 लाख रुपये का एवं वर्ष 2022-23 में अब तक 448 किसानों को  एक लाख 71 हजार 398 मीटर की तारबंदी के लिए 184.87 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है।

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