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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत 50 हजार से 2 करोड़ रुपये तक का लोन लेने के लिए आवेदन करें

krashak udhyami yojna ke tahat loan hetu avedan

कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन हेतु आवेदन

खेती किसानी में आजकल किसानों को फायदा कम एवं नुकसान अधिक हो रहा है, इतना ही नहीं किसान आजकल शहरों की और खेती कार्यों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं | आज का युवा वर्ग कृषि से दूर भाग रहा है वह नए बिजनेस की तलाश में हैं | ऐसे युवा किसानों के लिए लिए अच्छी खबर है | सरकार द्वारा किसानों को 50 हजार से 2 करोड़ तक का लोन दे रही है | कृषक इसके तहत लोन लेकर अपना खुद का बिज़नस शुरू कर सकते हैं | आज किसान समाधान आपको इस योजना की पूरी जानकारी देगा |

योजना का नाम एवं कार्यक्षेत्र

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014 में कृषक पुत्र एवं पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी जिसमें बाद में 2017 में संशोधन किया गया जिसमें लोन की मात्रा को बढाया गया था | इसके बाद 23 अप्रेल 2018 को संशोधन कर लागू की गई है जो अभी भी लागू है| यह योजना मध्यप्रदेश के सभी जिलों एवं सभी वर्ग के किसानों के लिए लागू है |

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य कृषक पुत्र एवं पुत्री द्वारा स्वयं का उद्योग विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय आदि उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है जिसमें कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी | योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा| 

योजना का क्रियान्वन

स्वरोजगार योजनायें संचालित करने वाले समस्त 14 विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने-अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जायेगा | इस योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वन सम्बन्धी आकड़ें एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा |  यह विभाग निम्न हैं:-

  1. सूक्ष्म, लघु और मध्य उधम विभाग
  2. कुटीर एवं ग्रामधोग विभाग
  3. माटी कला बोर्ड
  4. हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय
  5. मध्य प्रदेश सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम
  6. जनजातीय कर्य्विभाग आदिवासी वित्त एवं विकास निगम 
  7. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
  8. विमुक्त घुमाकड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग
  9. पशुपालन विभाग
  10. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग
  11. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
  12. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
  13. नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
  14. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

किसान भाई दिए गए विभाग सम्बन्धी किसी भी तरह का स्वरोजगार की स्थापना करने के लिए योजना बनाकर लोन ले सकते हैं |

कृषक उद्यमी योजना हेतु पात्रता

  • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है, अर्थात योजना का लाभ उन्ही उद्यमी को दिया जायेगा जो मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित हो
  • आवेद्क मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
  • कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष क्र मध्य होनी चाहिए |
  • किसान पुत्र/पुत्री हो अर्थात जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए |
  • आय सीमा का कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/ व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हों |
  • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/ वित्तित्य संस्था / सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए |
  • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो , तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा |
  • इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जायेगा |

किसान किस तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं ?

योजना अंतर्गत उद्योग विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय से सम्बंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं पात्र होंगी |

कृषि आधारित परियोजनाएं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फ़ूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेण्टर, वेजिटेबल, डीहाईद्रेशन, टिश्यु कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, प्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/ शर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता है |

समस्त प्रकार के वाहन क्रय प्रतिबंधित होंगे परन्तु कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजना अंतर्गत मशीन/ उपकरण वाहन क्रय किया जाता है तो वाहन का RTO पंजीयन व्यावसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को शासन मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान सहयता की पात्रता नहीं होगी |

कृषक उद्यमी योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता

  • इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार रुपये से अधिकतम 02 करोड़ रुपये होगी |
  • योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत ( अधिकतम 12 लाख ) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत ( अधिकतम 18 लाख ) देय होगी |
  • इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतू 6 प्रतिशत के दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ( अधिकतम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष ) ब्याज अनुदान देय होगा |
  • योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी |

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन कैसे करें ?

  • आवेदक द्वारा एमपी-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धरित पपत्र-१ में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत किया जायेगा |
  • सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जायेंगे | पूर्ण / अपुर्ण आवेदन की सूचना 15 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जाएगी |
  • आवेदक द्वारा प्रस्तावित 10 लाख से कम की परियोजना के लिए जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ( सामान्य परियोजना प्रतिवेदन) पपत्र-2 अथवा पपत्र-3 में तैयार कर आवेदन के साथ सलग्न की जावेगी | यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना 10 लाख या अधिक है तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ) चार्टड अकाउंटेड द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ सलग्न करना होगा |

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11 COMMENTS

  1. यह सब फेक बातें इसमें कुछ लोन नहीं मिलता है सब घुमाने की बात नहीं है डेयरी फार्म के लिए लोन के लिए 6 महीने भटक के रह गया मुझे कुछ लोन नहीं मिला बैंक वाले चक्कर पर चक्कर कटाते रहे और मैं काटता रहा और लास्ट में जाकर बोले कि यह प्रोसेस होगा तो लोन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तो वह प्रोसेस संभव ही नहीं है कैसे करूं मेरे इलाके में है ही नहीं
    9351575791

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