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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने का एक और मौका

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फसल बीमा योजना के तहत बीमा हेतु आवेदन

देश के अधिकांश राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी परन्तु कई किसान अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा पाए थे । ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढाया जा रहा है | हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की आखरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है | अब राज्य के किसान फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण 18 अगस्त तक कर सकेगें |

किसान 18 अगस्त तक करवा सकते हैं फसलों का बीमा

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान फसलों का बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जो किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाये हैं, ऐसे किसानों के लिये फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने किसानों से आव्हान किया कि समय रहते फसल बीमा करायें।

फसल बीमा के लिए अधिसूचित फसलें के लिए प्रीमियम

राज्य में खरीफ सीजन में अधिसूचित फसलें उड़द, मूंग, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर हैं | राज्य में सरकार द्वारा इन फसलों को अधिसूचित किया गया है जिसके अनुसार ही किसानों को प्रीमियम भरना है एवं नुकसान होने पर नियत दर से उन्हें फसल के बीमा का भुगतान किया जायेगा | भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ-2020 सीजन के लिए अपनी खाद्य फसलों (अनाज और तिलहन) का महज 2 प्रतिशत की बीमित राशि पर करवा सकते हैं |

 ऐसे किसान जिनका केसीसी का लोन नहीं लेने वाले सभी अऋणी किसानों जिन्होंने जिले के अनुसार अधिसूचित फसल लगाई है, वे नियत तिथि तक फसल बीमा जरूर करा लेवें। सभी ऋणी किसान जिन्होंने फसल पी2 में दिखाकर अधिसूचित फसल के लिए केसीसी का लोन लिया है, वे स्वेच्छा से जिन्होंने निर्धारित फार्म भरकर बीमा नहीं कराने के लिए मना नहीं किया है, उन सभी किसानों का बीमा स्वत: ही हो जायेगा।

किसान यहाँ से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन

जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है । बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

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