Home किसान समाचार राजस्थान कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन

राजस्थान कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन

राजस्थान कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन

राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति-2017 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किये हैं। यह संशोधन निम्न हैं :-

वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना होगी वेबसाइट पर

पारदर्शिता हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपखंडवार सभी 11 केवी फीडरों के वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी।

निकटतम ब्लॉक सप्लाई वाले 11 केवी फीडर से ही कनेक्शन

कृषि कनेक्शन आवेदक को उसके कुएं व बोरिंग से न्यूनतम दूरी वाले निकटतम ब्लॉक सप्लाई 11 के.वी. फीडर से ही जारी किये जावेंगे। लेकिन ऎसे स्थान जहां पर ब्लॉक सप्लाई फीडर दूरस्थ स्थित है व 24 घंटे सप्लाई वाला फीडर पास में स्थित है ऎसी स्थिति में न्यूनतम दूरी वाले 24 घंटे सप्लाई फीडर से कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगे जिसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता (पवस) द्वारा यह सत्यापित किये जाने के पश्चात जारी की जावेगी कि सम्बन्धित कनेक्शन को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से ब्लॉक सप्लाई फीडर से दिया जाना साध्य नहीं है। यदि न्यूनतम दूरी वाला फीडर तकनीकी रूप से साध्य नहीं है तो फीडर सुधार करने के पश्चात ही कृषि कनेक्शन देय होगा।

दस प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर फीडर सुधार के बाद ही कनेक्शन

11 के.वी. फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किये जायेगें।

सामान्य योजना में विभिन्न संवर्गों के आवेदकों को मिलेगी अधिभावी प्राथमिकता

सामान्य योजना के अन्तर्गत निम्न संवर्गों के आवेदकों को तीन वर्ष की अधिभावी प्राथमिकता प्रदान की जायेगी बशर्ते भूमि का स्वामित्व जिस पर कनेक्शन हेतु आवेदित किया गया है, कम से कम उसके नाम दो वर्ष से है। मांग पत्र व कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता पूर्व के नियमानुसार रहेगी। अधिभावी प्राथमिकता का लाभ इस अनुच्छेद में वर्णित आवेदकों को एक बार ही एक कनेक्शन पर देय होगा।

  • कार्यरत या भूतपूर्व सैनिक या उसकी पत्नी
  • राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिकय
  • शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलांग
  • निगम कर्मचारी
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसान जो 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन करते हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी में जहां सेम की समस्या है वहां 5 एच.पी. तक कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले कृषकों को इसके लिये आवेदक को सम्बन्धित विभाग से आशय का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कोटे में 3 वर्ष की प्राथमिकता का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कृषि कनेक्शन में भार वृद्धि उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य कृषि योजना के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि अथवा कृषि कनेक्शन जारी होने से अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले आयेगी उस तिथि के पश्चात् करवा सकेंगे।

कृषि कनेक्शन ट्रांसफर नियम में बदलाव

एक बार स्थानान्तरण होने अथवा नाम बदलवाने के पश्चात् कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण निम्नानुसार होगाः-

वर्तमान स्थान पर नाम बदलवाने पर स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा, किन्तु पिता की मृत्यु होने पर उसके वारीसों के नाम फोती नामान्तरण होेने पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। वर्तमान आवेदक या उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में एक बार स्थान परिवर्तन के पश्चात् पुनः स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा।

Notice: JavaScript is required for this content.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version