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कृषि मंत्री ने किसानों को जल्द ही बीमा क्लेम देने के लिए बीमा कंपनियों को दिए निर्देश

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किसानों के बीमा क्लेम के लिए 61 करोड़ रुपए जारी

इस वर्ष देश के कई जिलों में असामान्य मानसून रहने के चलते खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है | कहीं बुआई के बाद लम्बे समय तक बारिश का न होना एवं कई जगह अधिक बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा होने से किसानों की बोई गई फसलों को काफी नुकसान हुआ है | कहीं कहीं तो किसानों को दोबारा से बुआई करनी पड़ी है | किसानों को इसके चलते काफी नुकसान हुआ है | ऐसे में राजस्थान सरकार ने निष्फल बुवाई से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम के 61 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए हैं।

कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बीमा कंपनियों को किसानों को अतिशीघ्र बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए हैं। श्री कटारिया ने बताया कि कोटा, बूंदी, धौलपुर एवं करौली जिले के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि एवं गंगानगर जिले के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई प्रभावित हुई है। कहीं बुवाई हो नहीं पाई तो कहीं निष्फल हो गई। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान 21.3 के तहत जिला कलक्टरों से निष्फल बुवाई के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इन जिलों के किसानों को दिया जायेगा बीमा क्लेम

अभी तक राज्य सरकार के पास आये फसल नुकसान के सर्वे के अनुसार गंगानगर जिले के 29, करौली के 12, बूंदी के 223, धौलपुर के 19 एवं कोटा जिले के 204 पटवार सर्किल में 75 फीसदी से अधिक क्षेत्र में बुवाई प्रभावित होना सामने आया है, जिनकी राज्य सरकार की ओर से क्षति अधिसूचना जारी की गई है। करौली एवं धौलपुर जिले के लिए 1 करोड़ 24 लाख, बूंदी के लिए 31 करोड़ 20 लाख, कोटा के लिए 7 करोड़ 71 लाख एवं श्री गंगानगर जिले के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपए का राज्यांश प्रीमियम सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को हस्तांतरित किया गया है।

बारां एवं झालावाड़ जिले में ज्यादा बरसात से किसानों के व्यक्तिगत फसल खराबे के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के पश्चात तत्काल ही राज्यांश प्रीमियम जमा करा दिया जाएगा।

बीमित राशि का 25 प्रतिशत दिया जायेगा मुआवजा

फसल बीमा योजना के इस प्रावधान के तहत कृषक को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है। उसके पश्चात बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाती है।

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18 COMMENTS

    • सर जब फसल नुकसान होती है उस समय सर्वे करवाया करें | आप अपने यहाँ की अधुसुचित फसल देखें उसके अनुसार ही फसल बीमा करवाएं |

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