Home विशेषज्ञ सलाह इस जानकारी से किसानों को फसल बीमा का लाभ जरुर मिलेगा

इस जानकारी से किसानों को फसल बीमा का लाभ जरुर मिलेगा

इस जानकारी से किसानों को फसल बीमा का लाभ जरुर मिलेगा

वर्ष 2018 के लिए खरीफ फसल के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई है | इसके बाद फसल का बीमा नहीं होगा | अगर आपको अपनी फसल का बीमा कराना है तो आप नजदीक के किसी भी बैंक, पटवारी, ग्राम सेवक  तथा  अपने तहसील से करा सकते हैं | खरीफ फसल के बीमा में आप का प्रीमियम 2% का होगा | अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड से लोँन लेते हैं  या सोसायटी से खाद (उर्वरक) लेते हैं तो आप का बीमा स्वत: हो जायेगा | लेकिन बहुत सी एसी बातें है जो किसान को नहीं मालूम होती  है और बीमा का प्रीमियम जमा कर देते हैं |

इसलिए किसान समाधान आज आप के लिए लेकर आया है की फसल बीमा से पहले कौन – कौन सी बातों का ध्यान रखे जिससे फसल नुकसानी पर बीमा राशी मिल सके |

इन बातों का ध्यान रखें 

  1. किसान फसल बीमा कराने से पहले यह देख लें की आप का भूमि सिंचित में आती है की असिंचि में आती है | और जो फसल बो रहे है वह फसल सरकारी रिकाड में सिंचित फसल है या असिंचित फसल है क्योंकि आप अगर सिंचित भूमि में असिंचित फसल की बुवाई कर देते हैं तो आप के प्रीमियम जमा होने के बाद भी फसल बीमा नहीं होगा |
  2. इसके बाद फसल नुकसानी पर आप को बीमा राशी नहीं मिलेगी |आप की भूमि सिंचित है की नहीं तथा कौन सी फसल आप के क्षेत्र में सिंचित या असिंचित है इसकी जानकारी  आप पटवारी से जान सकते हैं |
  1. किसान भाई फसल बीमा करवाते समय आप फसल बीमा की रसीद जरुर लें | सरकार के तरफ से एक फार्म दिया जाता है जिसे भरकर किसान को देना अनिवार्य है |
  2. फसल बीमा होने के बाद आप अपने क्षेत्र के पटवारी से बोनी (बुवाई) प्रमाण पत्र जरुर लें तभी आप का बीमा माना जायेगा | जिसके आधार पर आप फसल नुकसानी पर क्लेम कर सकते हैं |
  3. अगार आप सोसायटी से उर्वरक लेते है तो आप का बीमा हो जायेगा लेकिन यह ध्यान दें की आप जितने की खाद (उर्वरक) खरीद रहें है उतने की ही का बीमा राशी दें | अक्सर होता है की किसान सोसायटी से खाद (उर्वरक) लेते समय यह बात का ध्यान नहीं रखता है की खाद कितना का है तथा बीमा राशी कितनी ली जा रही है क्योकि जब पैसा दिया जाता है तो उससे सोसायटी में दर्ज कुल भूमि का बीमा करा लिया जाता है |
अधिक जानकारी के लिए 011-23382012, 011-23381092 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच कॉल कर सकते हैं |

स्वयं बीमा करने के लिए क्लिक करें 

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