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किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सिंचाई यंत्र पर दी जाएगी 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी

drip sprinkler subsidy

ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सिंचाई यंत्र पर अनुदान

देश में अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं पानी की बचत के उद्देश्य से देशभर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 

उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप” (माइक्रो इरिगेशन) कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 पाँच वर्ष तक के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता (टॉप-अप) अनुमन्य किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक से अधिक किसान अपनाए इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे अब राज्य के किसानों को इन सिंचाई यंत्रो पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 

अब किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर मिलेगा इतना अनुदान Subsidy

सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य के किसानों को पहले की तरह ही ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत किसानों को यथावत 90 प्रतिशत एवं अन्य किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ कराई जाएगी। इस प्रस्तावित कुल अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य किसानों को 30-35 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (टॉप-अप) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

रेनगन पर दिया जाएगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान

कम लागत एवं अधिक वॉल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत एवं अन्य किसानों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार पोर्टेबल एवं लार्ज वॉल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान में लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य अंश (टॉप-अप) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। 

किसान अनुदान हेतु यहाँ कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीयन

राज्य के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। राज्य के किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए प्रथम आवक- प्रथम पावक के सिद्धांत अर्थात् जो किसान पहले आवेदन करेगा उसे योजना का लाभ पहले मिलेगा के आधार पर कर सकेंगे। जिसके बाद अनुदान की धनराशि संतोषजनक कार्य के सत्यापन के बाद डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में एवं बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के आधार सीडेड ऋण खाते में अंतरित की जाएगी।

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9 COMMENTS

  1. Sir uttar pradesh खासकर चित्रकूट जिले मे जब तक खेती करने का तकनीकी सिचाई कैसे होती है raingun सिचाई के बारे मे कृषि विभाग के कर्मचारी फ्री कोचिंग खेत खेत मे जाकर नहीं बटाइन्गे तो किसान को सरकारी लाभ का पता नहीं चलेगा. और up मे बहुत बड़ी कमी है चित्रकूट कृषि कार्यालय के karmik किसान को उलझते हैं समाधान नहीं बताते हैं

    • जी जब आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी, आप दी गई लिंक पर पंजीयन करवाएँ या उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें।

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