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कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसानों को दिया गया दो-दो लाख रुपये का मुआवजा

krashak sathi sahayta yojna

राजीव गाँधी कृषक सहायता योजना

किसान खेती करते समय कई बार हादसों के शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना के कारण कई बार किसान की म्रत्यु हो जाती है या फिर वह अपंग हो जाता है | इस कारण से किसान परिवारों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है | इसी को लेकर केंद्र सरकार के तरफ से किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के योजनायें चलाई जा रही है | राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को किसी दुर्घटना का शिकार हो जाने पर उन्हें सरकारी सहायता देने के लिए कृषक सहायता योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है |

इन किसानों को दिया गया मुआवजा

संसदीय कार्य मंत्री श्री शान्ति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कृषि विपणन मंत्री की ओर से बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कोटा संभाग में 5 मृतक किसानों के परिवार को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोटा संभाग में 8 किसानों की मौत हुई जिनमे सुरेन्द्र कुमार की विद्युत करंट से, रोडूलाल,राजाराम, रामेश्वर एवं प्रहलाद धाखड़ की सर्पदंश व जहरीले कीड़े से, रामविलास व हीरालाल की सिंचाई करते समय तथा कंवर लाल की खेत पर धनिया काटते समय सर्दी के कारण मृत्यु हुई थी।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सुरेन्द्र कुमार, रोडू़लाल, राजाराम, रामेश्वर व प्रहलाद धाखड को दो-दो लाख रुपये स्वीकृत किये गये है, जबकि रामबिलास के परिजनों ने आवेदन नहीं किया, हीरालाल के परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तथा कंवर लाल की सर्दी से मौत होने व राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की गाइडलाइन की पूर्ति नहीं होने के कारण सहायता राशि नहीं मिल पाई।  इससे पहले विधायक श्री मदन दिलावर के मूल प्रश्न के जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि कोटा संभाग में अक्टूबर 2019 से 18 फरवरी 2020 तक झालावाड़ जिले में 03, बूंदी जिले में 02, बारां जिले में 01 एवं कोटा जिले में 02 कुल 08 किसानों की मृत्यु हुई है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।

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