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फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान 31 जुलाई तक इस तरह कराएँ अपनी फसलों का बीमा

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फसल बीमा योजना पंजीयन लास्ट डेट

खरीफ-2022 के लिए फसल बीमा कराने का अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिन किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना नामांकन नहीं कराया है ऐसे किसान 31 जुलाई 2022 अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए पूरे फसल चक्र के दौरान फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा राशि दी जाती है। किसान इस योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान सरकार द्वारा ज़िलेवार अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं, जिससे यदि प्राकृतिक कारणों से फसलों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फसल बीमा से की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2022 में खरीफ सीजन के लिए देश के 16 राज्यों ने भाग लिया है। इन राज्यों के 370 जिलों के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।

किसान इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2022 सीजन में देशभर में उपजाई जाने वाली कुल 30 फसलों को शामिल किया गया है, जबकि मौसम आधारित बीमा योजना के तहत 45 फसलें शामिल है। इन फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, मूँग, ज्वार, उड़द, तिल, तुअर (अरहर), बाजरा, कपास एवं कोदों- कुटकी प्रमुख है वहीं मौसम आधारित फसल बीमा में टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च, अदरक आदि फसलों का बीमा किसान करा सकते हैं।

फसल बीमा के लिए कितनी राशि देनी होगी?

किसान खरीफ-2022 सीजन के लिए अपनी खाद्य फसलों (अनाज, दलहन और तिलहन) का महज 2 प्रतिशत की बीमित राशि पर तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5 प्रतिशत की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं। शेष राशि का भुगतान राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा कम्पनियों को किया जाता है।

फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड/किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है। अतः किसान फसल बीमा कराते समय सही मोबाइल नम्बर दर्ज करवाएँ। 

फसल बीमा कराने के लिए किसान यहाँ करें आवेदन

जो भी किसान जो फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, पोस्ट ऑफ़िस, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल pmfby.gov.in और फसला बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। 

बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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