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सरकार ने दिए निर्देश, किसानों को 10 दिनों में दी जाएगी फसल बीमा योजना की राशि

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फसल बीमा योजना राशि का वितरण

इस वर्ष रबी मौसम में बेमौसम बारिश एवं ओला वृष्टि एवं खरीफ सीजन में अधिक वर्षा, बाढ़ तथा जल भराव से किसानों की फसलों को काफी अधिक नुकसान हुआ था, ऐसे में जिन किसानों ने फसलों का बीमा कराया था वह किसान आज भी बीमा राशि की राह देख रहे हैं। इस बीच हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में पात्र किसानों के खातों में मुआवजे की राशि भेज दी जाए।

कृषि मंत्री ने खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई।

समय पर बीमा राशि नहीं देने पर देना होगा 10 फ़ीसदी ब्याज

कृषि मंत्री श्री जे पी दलाल ने निर्देश दिए कि चूंकि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है, वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि का वितरण करे। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार उन्हें ब्लैक लिस्ट करने सहित अन्य सख़्त कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिलकुल टूट जाता है।

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