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कामधेनु डेयरी योजना का लाभ लेने के लिए 25 सितम्बर से पहले आवेदन करें

कामधेनु डेयरी योजना का लाभ लेने के लिए 25 सितम्बर से पहले आवेदन करें

कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर डेयरी स्थापित करने के लिए किसान भाई आवेदन कर सकते हैं | गोपालन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कामधेनु डेयरी स्थापित करने की महत्वपूर्ण योजना आरम्भ की जा रही है। कामधेनु डेयरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितम्बर रखी गई है।

योजना में एक ही नस्ल की 30 देशी  (गीर, थारपारकर आदि) दुधारू नयी गायें क्रय करना आवश्यक है। आवेदक को पशुपालन या डेयरी का तीन से पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। आवेदक के पास 50 रुपये प्रति लीटर दुग्ध विक्रय करने की क्षमता होनी चाहिए। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं शपथ-पत्र विभाग की वेबसाइट https://www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

आवेदन करने के लिए पात्रता

कामधेनु डेयरी स्थापित करने के इच्छुक पशुपालक, गोपालक एवं लघु सीमान्त कृषक जिनके पास

  • डेयरी की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जगह
  • एक एकड़ स्वयं की जमीन
  • पशुपालन या डेयरी का तीन से पांच वर्ष का अनुभव

इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस )

गोपालन विभाग के निदेशक श्री विश्राम मीना ने कामधेनु योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पशुपालकों की आय वर्ष 2022 तक दुगुनी किये जाने की घोषणा सन्दर्भ में विभाग ने यह महत्वपूर्ण योजना आरम्भ की है। उन्होंने बताया कि कामधेनु योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप अभी जयपुर जिले में आरम्भ की गई है। योजना के तहत कामधेनु डेयरी स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना, उपकरण आदि के लिए 10ः60ः30 के अनुपात में 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी से, 60 प्रतिशत राशि बैंक ऋण एवं 30 प्रतिशत राशि केन्द्रीय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के रूप में वहन होगी।

कामधेनू डेयरी योजना का लाभ लेने हेतु सम्पूर्ण जानकारी 

आवेदन डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें 

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