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1835 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने के लिए आज ही पंजीयन करायें

bihar samarthan mulya par dhan ki sarkari kharid panjiyan

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकरण

खरीफ मौसम का समय लगभग खत्म हो गया है अब सभी खरीफ फसल की काटाई हो रही है या हो चुकी है | खरीफ मौसम में धान एक महत्वपूर्ण फसल है | इसकी खेती उत्तर से दक्षिण भारत में किसानों के द्वारा की जाती है | राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों से प्रति वर्ष 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है | जिसमें खरीफ फसल में धान तथा रबी फसल में गेहूं महत्वपूर्ण है |

इस वर्ष केंद्र सरकार के तरफ से किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये तय किया गया है तथा ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल है | यह मूल्य सभी राज्य के लिए एक समान है | परन्तु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ इस पर बोनस दे रहीं हैं तो वहां धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी |  बिहार राज्य भी 1835 कीमत पर किसानों से धान की खरीदी कर रही है |  किसान समाधान इसकी पूरी जानकारी लेकर आया है |

सरकार धान की खरीदी कैसे करेगी ?

बिहार राज्य सरकार धान की खरीदी पेक्स के द्वारा कर रही है | इसके लिए राज्य सरकार ने 15 नवम्बर से 31 मार्च तक खरीदी की अवधि तय किया है |

किसान को समर्थन मूल्य 1835 पर धान बेचने के लिए क्या करना होगा ?

ईच्छुक किसान अपनी धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पेक्स का सदस्य बनना जरुरी है | इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा | इसके लिए किसानों को निशुल्क आवेदन की सुविधा दी गई है |

किसान धान बेचने के लिए पंकीकरण कैसे करें ?

  • आवेदनकर्ता सहकारिता विभाग के बेवसाईट cooperative.bih.nic.in पर जाकर संबंधित लिंक के मधयम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
  • किसान ऑनलाइन निबंधन प्रक्रिया किसी भी वसुधा केंद्र / कृषक सुविधा केंद्र आदि स्थान से नि:शुल्क करा सकते हैं |
  • इस प्रक्रिया अंतर्गत असुविधा / कठिनाई होने पर प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय / जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय / संयुक्त निबंधन के कार्यालय से सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

आवेदन के लिए आवशयक दस्तावेज ?

  1. किसानों का फोटो का आकार 50 KB तथा हस्ताक्षर का आकार 20 KB होना चाहिए |
  2. आवेदन करके के लिए आपके पास वैध पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र का स्कैन कापी होना आवश्यक हैं | अपलोड होने वाले दस्तावेज 400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए |
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