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सरल बिजली बील स्कीम में पंजीकरण करें और 200 रुपये प्रतिमाह बिजली बील का भुगतान करें

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना – 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के घरेलू संयोजन के लिए 200 रूपये मासिक दीपक भगतन की “सरल बिजली बील स्कीम”

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि संबल योजना में 5 एकड़ तक के किसानों और छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 5 एकड़ तक के कृषक परिवार में एक से अधिक भाई-बहन है तो वे भी योजना के पात्र होंगे। आइये जानते हैं योजना के विषय में-

योजना का उद्देश्य :-

  1. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों के घरेलू संयोजनों को मात्र 200 रूपये प्रतिमाह की दर से विदयुत प्रदान करने के लिए यह लागु की जा रही है |
  2. स्कीम दिनांक 01 जुलाई 2018 (बील अगस्त 2018) से प्रारंभ की जाएगी |
  3. स्कीम अंतर्गत घर में बल्ब, पंखा एवं टीबी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट तक रखी जायेगी |
  4. स्कीम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा आवेदन पत्र भरकर विदयुत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय / कैम्प में जमा किया जाना होगा |

स्कीम की अन्य शर्तें –

  • स्कीम अंतर्गत स्वघोषणा आवेदन पत्र के आधार पर सरल बिजली बील स्कीम का लाभ दिया जाएगा | यह लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा |
  • यदि कोई पात्र हितग्राही विदयुत उपभोगता (अर्थात जिस व्यक्ति के नाम विदयुत संयोजन है) के परिवार का सदस्य है एवं उपभोगता के साथ ही निवासरत है तो एसे विदयुत संयोजन पर भी सरल बिजली बील स्कीम का लाभ दिया जाएगा | इसके लिए उपभोगता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, तथापि एसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को मन जाएगा | जनके नाम समग्र डेटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो |
  • यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का विदयुत संयोजन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही एसा संयोजन अपने नाम कराना चाहता है, तो अन्य विदयुत वितरण कंपनी वांछित प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देते हुये औपचारिकतायें पुर्न करने हेतु सभी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी |
  • एयर कंडिशनर हीटर का उपयोग करने वाले उपभोगता तथा 1000 वाट से अधिक संयोजन भर वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे |

संबल योजना में एकड़ तक के किसानों को किया जायेगा शामिल

  • जन्हा मीटर स्थापित हों, वहां मीटर से रीडिंग करते हुये बील की गणना की जायेगी एवं विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 55 के प्रावधान के दृष्टिगत नये संयोजन हेतु चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे |
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वाट तक के संयोजन भर वाले अन्मीटर्ड उपभोगताओं की विदयुत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018 – 19 के ट्रैफिक आर्डर में निर्धरित श्रेणी ए.वि. 1.2 की उपश्रेणी (2) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से बिलिंग की जायेगी | 500 वाट से अधिक संयोजन भार वाले उपभोगताओं की विदयुत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी |
  • शहरी क्षेत्रों में स्थपित मित्रों की रीडिंग एवं विदयुत नियामक आयोग के विधमान टैरिफ अनुसार मीटर में अंकित खपत के आधार पर उपभोगता बिल की गणना की जाएगी |
  • मीटर खराब होने / उपलब्ध न होने पर विदयुत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बील की गन्ना की जाएगी | वितरण कंपनीयों द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बील में नहीं जोड़े जायेंगे |
  • उपरोक्त कंडिकाओं के अंतर्गत दिए गए बील के विरुद्ध उपभोगता से प्रतिमाह मात्र 200 रु. अथवा विगत एक वर्ष का मासिक औसत बिल, जो भी कम हो, का अनुसार शेष राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी |
  • सरल बिजली बील स्कीम में उपभोगता के बिल में उपभोगता द्वारा डे राशि तथा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा |
  • प्रचलित दर से विदयुत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा , जिसके सहित उपभोगता द्वारा मात्र 200 रु. प्रतिमाह की राशि देय होगी | विधमान उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी | नये संयोजनों के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रखी जाए जिससे सुरक्षा निधि नहीं ली जा रही है |
  • वितरण कंपनियां ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सब्सिडी के दावे त्रेमासिक रूप से उपलब्ध करायेंगी , जिनका भगतन वित्त विभग द्वारा किया जाएगा | सब्सिडी के दावे प्रस्तुत करते समय पत्र्ताधारी उपभोगताओं से विगत वर्ष सामान अवधि में इन उपभोगताओं से प्राप्त हुये राजस्व एवं तत्समय एसे उपभोगताओं के संबंध में संग्रहण दक्षता का ब्यौरा भी दिया जाएगा |
  • वितरण कंपनियों द्वारा उपभोगताओं को सरल बिजली बील स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण केन्द्रवार, हाट / बाजारों आदि में कैम्प लगाये जायेंगे |
  • श्रमिक पंजीयन प्रमाणपत्र की छायाप्रति मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी |
  • बिलिंग व्यवस्था, क्रियान्वयन तथा विनियामक ढांचे की दृष्टि से अन्य आवश्यक प्रावधान एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा शामिल किये जा सकेंगे |

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी स्कीम

योजना का लाभ लेने के लिए क्लिक करें 

 

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