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किसानों के बैंक खाते में 6000 रुपए देने के लिए सरकार ने जारी किये नियम एवं शर्तें

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की सम्पूर्ण जानकारी

केंद्र सरकार की बजट की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है | इस योजना के तहत देश के 2 हेक्टयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रु. की एक राशी उनके  बैंक खातों में देने का प्रवधान किया गया है  | यह राशि 3 किश्तों में 2,000 रु. के रूप में दिए जायेगें  | इसके लिए योजना में वर्ष 2019 – 20 के लिए 75 हजार रुपया प्रस्तावित किया गया है | सबसे बड़ी बात यह है की योजना को पिछले वर्ष 1 दिसम्बर से लागु किया गया है | 31 मार्च तक योजना का पहली किश्त  2,000 रु. दी जाएगी | पहली किश्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग से जारी किया गया है |

सरकार ने इस योजना के लिए सभी तरह के नियम तथा शर्ते को जारी कर दिया गया है | इसके साथ ही इस योजना के क्रिन्वायन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है |  किसान समाधान सम्पूर्ण जानकारी लेकर आया है |

योजना का उद्देश

  1. देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम के लिए भारत सरकार दवारा केंद्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ (पीएम – किसान) नाम की एक योजना इसी वित्तीय वर्ष से आरंभ करने का निर्माण लिया गया है |
  2. इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहयता सुनिश्चित करते हुये पूरक आय प्रदान करेगा | जिससे उनकी उपरी जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात् संभावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिशिचत होगी |
  3. योजना से उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुये उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी | यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी |

योजना के लागु होने की तिथियाँ

  1. यह योजना 01/12/2018 से लागु की जायेगी तथा पात्र किसान परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात् की अवधि का डे होगा |
  2.  किसान परिवारों की पहचान के लिए काट आफ डेट 01/02/2019 निशिचित की गई है | अर्थात इस तिथि पर स्थिति भूअधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की जाएगी |
  3. 01/02/2019 के पश्चात् किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे बशर्ते उनका परिवार लघु सीमांत श्रेणी का हो |
  4.  किसान परिवार की पहचान के लिए काट आफ डेट में कोई भी बदलाव कैबिनेट के अनुमोदन से ही किया जाएगा |

परिवार की परिभाषा

  1.  लघु एवं सीमांत परिवार एक एसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चे (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो) सम्मिलित रूप से दो हेक्टयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो |

पात्र परिवार का चयन कैसे होगा ?

  1. वर्ष 2015 – 16 में हुई कृषि गणना के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2018 – 19 में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया गया है | तदनुसार वर्ष 2018 – 19 के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के पास भू – जोतों की अनुमानित संख्या 13.15 करोड़ है |
  2. उच्च आय श्रेणी के परिवारों के संभावित पात्रता श्रेणी से बाहर होने के परिप्रेक्ष्य में पात्र परिवारों की संख्या अनुमानित रूप से 12.50 करोड़ होगी |

वित्तीय आवश्यकता

  1. यह योजना शत-प्रतिशत केंद्र पोषित योजना के रूप में लागु की जायेगी |
  2. प्रत्येक चार माह की किश्त पर लगभग 25 हजार करोड़ तथा पुरे वर्ष में 75 हजार करोड़ रु. व्यय अनुमानित है |
  3. वर्ष 2018 – 19 के पूरक मांगों में 20 हजार करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है | इसी प्रकार वर्ष 2019 – 20 के लिए 75 हजार करोड़ रु. प्रस्तावित है |

पात्र लघु सीमांत कृषक परिवारों को सहायता

  1.  लघु सीमांत परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रु. की सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे चार – चार माह की तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी |
  2. परिवारों को 01/12/2018 से 31/03/2019 की अवधि की प्रथम किश्त को पात्र परिवारों इसी वित्तीय वर्ष में चिन्हीकरण के तत्काल बाद ही हस्तांतरित कर डी जाएगी |
  3. पात्र लाभर्थियों का आधार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा | वर्ष 2019 – 20 से लाभ का हस्तातरनण आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खतों में किया जायेगा |
  4. परन्तु वर्ष 2018 – 19 की प्रथम किश्त जारी करने के लिए उन्हीं लाभार्थियों का आधार लिया जाएगा जिनके पास उपलब्ध है तथा शेष लाभार्थियों से उनकी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पात्र प्राप्त किये जाएंगे | परन्तु एसे लाभार्थियों के आधार हेतु नामांकन अनिवार्य रूप से करा दिया जायेगा जिससे की आगामी किश्तों आधार आधारित डेटाबेस से हों |
  5. राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश, जो की पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए उत्तरदायी होंगे , यह सुनिश्चित करेंगे की किसी भी अपात्र परिवार का चयन न हो तथा एक व्यक्ति / परिवार को एक से ज्यादा बार लाभ न मिल सके |

योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण

  1. योजना के अनुश्रवन हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभग के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी |
  2. यह इकाई एक मुख्य अधिशासी (CEO) के अधीन कार्य करेगी, जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ इसके व्यापक प्रचार – प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे |
  3. राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी \ केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति की व्यवस्था की गई है |

PM-Kisan प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र किसान कौन होगें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लिए आवेदन कहाँ करें

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 

योजना सम्बन्धी प्रश्न आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं |

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37 COMMENTS

  1. मैंने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में आवेदन किया था, अंचल अधिकारी स्तर पर आवेदन रद्ध कर दिया गया,कि जमीन दूसरे मौजा का है, पुनः मैनें अपर समाहर्ता के यहाँ अपील किया वहाँ भी अंचल अधिकारी के ही आदेश को कायम रखा गया

  2. sir mere father ki vase to bhumi 3.52 ka 1/2 hissa aata hai liken liken portel par 5.38 ka 1/2 hissa aa raha hai to main kise apply karu
    sir pls aap samadhan kijey nahi to main piche raha jahunga
    OR sir maine patawari or ri sir se baat ki to vo bol rahe hai ki aap tehsiladar se miley
    isliye aap sulusion kijey pls
    mob no 9950990477

  3. सर मैंने मेरे जीवन से सर जी मैंने जमीन खरीदी है मेरे पास आधा बीघा है और मैंने उसकी रजिस्ट्री करवाई है 2018 मैंने अभी तक उस जमीन को नेट पर नहीं चढ़ाई से मुझे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा

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