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अब इन किसानों को भी मिलेगा बिना किसी ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण

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बिना किसी ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण

कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने तथा कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें किसानों को कृषि में निवेश के लिए सस्ती पूँजी उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसके लिए सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए बैंक से लोन लेने पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले इस ब्याज अनुदान योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों के अतिरिक्त मत्स्य पालन करने वाले किसान भी ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को तो, बिना किसी ब्याज के फसली ऋण पहले से ही उपलब्ध कराती आ रही है, जिसके बाद मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाने लगा है। अब सरकार ने योजना का विस्तार करके उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी शामिल कर लिया है।

अब यह किसान ले सकते हैं बिना किसी ब्याज के ऋण

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दे दिया गया है जिसके बाद मछली पालन विभाग द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी आदेश के अनुसार मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों व संगठनों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। जिसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना का प्रकाशन भी 14 सितम्बर को राजपत्र में कर दिया गया है। इसके अलावा उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण की भांति एक अप्रैल 2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।

किसान ले सकेंगे 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण

राज्य में उद्यानिकी कृषकों एवं मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। जिसके बाद मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जिससे मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को अल्पकालीन ऋण 3 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं। 

जारी अधिसूचना के अनुसार उद्यानिकी किसानों को प्रभावित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटानें के साथ शेष राशि की प्रतिपूर्ति भी अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों एवं समितियों को की जाएगी। जिससे उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त मिलेगा। 

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