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अब यहाँ मिलेगा खेती-किसानी के कामों के लिए लोन लेने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत का अनुदान

Agriculture loan Subsidy

कृषि कार्यों के लिए ऋण पर अनुदान

कृषि सम्बंधित कार्यों एवं गतिविधियों में कई बार किसानों को अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें लम्बी अवधि के लिए लोन लेना पड़ता है जैसे-महँगे कृषि यंत्रों की खरीद, भूमि सुधार के कार्य, पशुपालन के लिए डेयरी, गोदाम निर्माण आदि। इन सभी कामों के लिए लोन लेने पर अधिक ब्याज दर होने के कारण कई किसान यह काम नहीं करा पाते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने लम्बी अवधि के लिए लिए जाने वाले इन ऋणों पर ब्याज में छूट देने की योजना लागू की है। 

राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की है। जिससे अब समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5.15 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। 

इस बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

राजस्थान सरकार ने यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू की है। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। श्री अंजना ने कहा कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी।

31 मार्च 2023 तक किसान ले सकेंगे योजना का लाभ

सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रेल, 2022 से लागू किया गया है। 1 अप्रेल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10.15 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।

किसान इन कृषि कार्यों के लिए ले सकेंगे लोन

राज्य के किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।

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