Home किसान समाचार यदि डेयरी स्थापित करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लें

यदि डेयरी स्थापित करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लें

प्रतीकात्मक चित्र

कामधेनू डेयरी योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018

गोपालन विभाग द्वारा आर.के.वी.वाई- रफ्तार अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कामधेनू डेयरी स्थापित की जानी है। जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018 रखी गई है। कामधेनू डेयरी स्थापित करने के इच्छुक पशुपालक, गोपालक एवं लघु सीमान्त कृषक जिनके पास डेयरी की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जगह के अतिरिक्त एक एकड़ स्वयं की जमीन हो, इसके लिए आवेदन कर सकते है।  कामधेनू योजना में एक ही नस्ल की 30 देशी (गीर,थारपारकर आदि) दुधारू नयी गाये क्रय करना आवश्यक है। 

कितनी सब्सिडी दी जाएगी

योजना के तहत कामधेनू डेयरी स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना, उपकरण आदि के लिए 10:60:30 के अनुपात में 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी से, 60 प्रतिशत राशि बैंक ऋण (आवेदन पत्र में बैंक की सहमति आवश्यक होगी) एवं 30 प्रतिशत राशि केन्द्रीय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के रूप में होगी।

योजना क्या है ?

वर्ष 2018-19 में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कामधेनु डेयरी स्थापित करने की महत्वपूर्ण योजना आरम्भ की जा रही है।  योजना में एक ही नस्ल की 30 देशी  (गीर, थारपारकर आदि) दुधारू नयी गायें क्रय करना आवश्यक है। आवेदक को पशुपालन या डेयरी का तीन से पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। आवेदक के पास 50 रुपये प्रति लीटर दुग्ध विक्रय करने की क्षमता होनी चाहिए। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं गाय शपथ-पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए क्लिक करें 

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

कामधेनु डेयरी स्थापित करने के इच्छुक पशुपालक, गोपालक एवं लघु सीमान्त कृषक जिनके पास

  • डेयरी की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जगह
  • एक एकड़ स्वयं की जमीन
  • पशुपालन या डेयरी का तीन से पांच वर्ष का अनुभव
  • आवेदक के पास 50 रूपये प्रति लीटर दुग्ध क्रय करने की क्षमता होनी चाहिए।
 योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं शपथ-पत्र यहाँ से डाउनलोड करें

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