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बीमा कंपनी द्वारा किसानों के खारिज बीमा क्लेम दावो का किया जायेगा सत्यापन

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बीमा क्लेम दावो का सत्यापन

किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही है, इनमें किसानों का बीमा भी शामिल है | जहाँ प्राक्रतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है वहीँ कृषि कार्यों के दौरान किसानों की दुर्घटना से होने वाली क्षति से भरपाई के लिए भी योजना चलाई जा रही है | राजस्थान सरकार ने किसानों के दुर्घटना बीमा के तहत जो क्लेम खारिज किये जा चुके हैं उनका पुनः सत्यापन करने का आदेश दिया है |

राजस्थान के रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा किसानों के दुर्घटना बीमा एवं सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए किसानों के खारिज बीमा क्लेम दावो का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान परिवार को कठिन परिस्थितियों में मदद के लिए बीमा की व्यवस्था की गई है। ऐसे में किसी भी किसान के साथ दस्तावेजों के अभाव में यदि बीमा क्लेम खारिज हुआ है तो इसका सत्यापन करवाकर क्लेम दिलवाया जाएगा।

वर्ष 2016 से 21 के मध्य खारिज हुए बीमा क्लेम का होगा सत्यापन

श्री अग्रवाल ने बीमा कंपनियों के साथ वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-2021 तक बीमा कंपनी को प्रस्तुत दावों, क्लेम भुगतान एवं कंपनी द्वारा खारिज दावों की समीक्षा बैठक की | उन्होंने कहा कि कंपनी किसानों के लंबित क्लेम का त्वरित निस्तारण करे एवं किसान को राहत दे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल शैम्पों द्वारा वर्तमान में बड़ी संख्या में लंबित दावो की सूची में जिन दस्तावेजों की कमी है, उसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ साझा करें। बैठक में विभाग, बैंक एवं 6 बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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