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डीजल अनुदान में की गई वृद्धि, अब किसानों को डीजल खरीदने पर मिलेगा इतना अनुदान

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डीजल अनुदान में की गई वृद्धि

इस वर्ष देश में कई जगह मानसूनी वर्षा काफी कम हुई है, जिसके कारण खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अपनी फसलों की उचित समय पर सिंचाई कर सकें इसके लिए बिहार सरकार विद्युत मोटर पम्प से सिंचाई हेतु 16 घंटे बिजली दे रही है। वहीं ऐसे किसान जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं वे किसान डीजल पंपों की मदद से फसलों की सिंचाई कर सकें इसके लिए डीजल की खरीद पर अनुदान दे रही है। जिसके लिए किसान आवेदन 29 जुलाई 2022 से ही शुरू किए जा चुके हैं, सरकार ने अब किसानों को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि कर दी है।

सरकार पहले किसानों को एक लीटर डीजल की खरीद पर 60 रुपए का अनुदान दे रही थी, जो एक एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल के लिए ही देय था अर्थात् किसानों को फसल की एक बार की सिंचाई के लिए 600 रुपए का अनुदान दिया जाना था। सरकार ने अब प्रति लीटर दिए जाने वाले इस अनुदान में वृद्धि कर दी है। 

अब डीजल खरीद पर कितना अनुदान दिया जायेगा ?

बिहार सरकार ने किसानों को डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर अनुदान अब 75 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इस प्रकार किसानों को अब प्रति एकड़ सिंचाई के लिए 600 रुपए की जगह पर 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जायेगा। जो अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए ही देय होगा। 

जिसमें धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं खड़ी फसलों में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। 

इन किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान का लाभ 

योजना के तहत रैयत एवं गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जायेगा। ऐसे किसान जो दूसरे कि ज़मीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय या ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। केवल वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल की खरीद कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच सम्बंधित कृषि समन्वयक द्वारा की जाएगी।

डीजल पर सब्सिडी लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें 

जो भी किसान डीजल पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, ही मान्य होगा। सत्यापन के समय डीजल खरीद का मूल अभिश्रत कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ किसान 30/10/2022 तक ही ले सकते हैं। इसके बाद खरीदे गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।

डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तख़त अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करें।

डीजल अनुदान Subsidy के लिए किसान कहाँ आवेदन करें? 

बिहार राज्य के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक है। आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने सम्बंधित कृषि समन्वयक/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ ज़िला कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर 1800-180-1551 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

डीजल अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें 
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