Home किसान समाचार बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण कनेक्शन कट गया है तो...

बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण कनेक्शन कट गया है तो इस योजना के तहत दोबारा कनेक्शन करवाएं

sinchai ke liye bijli connection

बिजली बिल जुर्माना माफी योजना

कई बार कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु लिए गये बिजली कनेक्शन से बिजली बिल ज्यादा हो जाता है जिसके चलते आपका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है तो एसे स्थिति में घबरायें नहीं | हरियाणा राज्य सरकार ने इसके लिए एक योजना शुरू की है, जिससे किसानों को बिजली बिल में राहत देते हुये फिर से ट्यूबवैल कनेक्शन जारी किया जा रहा है |

यह योजना सितम्बर 2019 से शुरू हुई थी और 31 दिसम्बर 2019 को खत्म हो रही थी लेकिन राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए तथा किसानों को राहत पहुँचाने के लिए योजना का समय 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है | इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

बिजली बिल जुर्माना माफी योजना क्या है ?

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किसानों को राहत देते हुए कनेक्टेड और डिस्कनेक्तिड उपभोगताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफ़ी योजना सितम्बर 2019 में शुरू की गई थी | कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित देते हुए किसानों को सब्सिडाइज्ड ड्रोन पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है | बिजली निगमों द्वारा कृषि फीडरों पर प्रतिदिन आठ से दस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है |

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ ?

बिजली तथा नवीन एवं नाविकरणीय उर्जा मंत्री श्री रंजित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान किसी कारणवश अपने ट्यूबवैल के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए, वे इस योजना में शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर बकायेदारों की सूचि से निकल सकते हैं | उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2019 तक के बकायेदार किसान इस योजन का लाभ उठा सकते हैं |

कितने किसानों को मिलेगा लाभ

हरियाणा के बिजली मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 42 हजार से अधिक कृषि उपभोगताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिसमें से 49 हजार 638 उपभोगता योजना में शामिल हो चुके हैं |

इसी तरह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 12 हजार कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिनमें से 37 हजार 982 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं | इस प्रकार अब तक लगभग 34 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिल सरचार्ज माफ़ी योजना का लाभ उठाया है और कुल बकाया राशि की 35 प्रतिशत राशि का निपटान किया गया है |

बिजली मंत्री ने बताया कि बकायेदार उपभोगताओं में से बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना में शामिल हो रहे हैं और जो किसान अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं , उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है |

जिस किसान का कनेक्शन काट दिया गया है ,वह क्या करें  ?

श्री रणजीत सिंह ने आगे बताया कि बिल जमा न करवाने के कारण जिन किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे |

जिन किसानों का ट्यूबवेल कनेक्शन बीते दो साल में कटा है, उनका कनेक्शन बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम द्वारा निर्धारित री–कनेक्शन फीस जमा करवाने पर चालू कर दिया जाएगा | वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर पाएंगे |

अगर किसी किसान का बिल संबंधित मामले कोर्ट में है, उसका क्या होगा ?

बिजली मंत्री ने इस पर बताया है कि जिन उपभोगताओं के बकाया बिल संबंधित मामले कोर्ट में लंबित हैं, वे भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | योजना का लाभ उठाने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं |

किसान समाधान के YouTube चेनल की सदस्यता लें (Subscribe)करें

Notice: JavaScript is required for this content.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version