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किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार देगी 24 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी

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Subsidy on Electricity Bill Mp

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इसमें किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना भी शामिल है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को पिछले वर्षों की तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये लागू टैरिफ दरों में राहत देने के लिये बिजली कंपनियों को अनुमानित 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि यह सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, टैरिफ सब्सिडी और नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना में दी जायेगी। इसके तहत किसानों को 10 एचपी तक के कृषि पंप और 10 एचपी से अधिक क्षमता वाले कृषि पम्पों के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि पम्प कनेक्शन पर किसानों को कितना बिल देना होगा

सरकार के इस निर्णय से किसानों को फ्लैट दर पर 10 हार्स पावर तक की क्षमता वाले स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से मात्र 750 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष देना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा 11 हजार 943 करोड़ 98 लाख रूपये की सब्सिडी दी जायेगी। इसी तरह फ्लैट दर पर 10 हार्स पावर से अधिक क्षमता से स्थाई कृषि उपभोक्ताओं से 1500 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष देना होगा। जिस पर सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को 969 करोड़ 31 लाख रूपये की सब्सिडी देनी होगी।

10 हार्स पावर तक की क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये 50 करोड़ 63 लाख, 10 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये 3 करोड़ 22 लाख, अस्थाई कृषि पंप संयोजन के लिये 371 करोड़ 49 लाख रूपये, एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के लिये 5009 करोड़ 73 लाख रूपये दिये जाएँगे।

घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी सब्सिडी मिलेगी

अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की मासिक खपत पर अधिकतम 100 रूपये के बिल अनुसार बिजली देने के एवज में 5866 करोड़ 26 लाख रूपये, अटल गृह ज्योति योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 25 रूपये प्रति माह की दर से 30 यूनिट बिजली देने के एवज में 36 लाख रूपये और उच्च दाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तथा ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिये 205 करोड़ 10 लाख रूपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

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