Home किसान समाचार आम, केला और नारियल की खेती के लिए अनुदान देगी सरकार, यहां...

आम, केला और नारियल की खेती के लिए अनुदान देगी सरकार, यहां करें आवेदन

 |  |
aam kela nariyal ki kheti ke liye anudan

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें फल-फूल और सब्जी की विभिन्न फसलें शामिल हैं। इस कड़ी में किसानों के बढ़ते रुझान और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को आम, केला और नारियल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग बिहार द्वारा किसानों को इन फलों की खेती करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है।

इस वर्ष उद्यान विभाग का नारियल, आम और केला की खेती पर ज्यादा फ़ोकस है। इसके लिए दरभंगा जिले में किसानों को आम, केला और नारियल की खेती कराने का लक्ष्य है। उद्यान विभाग द्वारा पहली बार नारियल विकास योजना के तहत जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। वही आम और केले की खेती के लिए लक्ष्य रखा गया है।

नारियल की बागवानी के लिए मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान

उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नारियल का पौधा अनुदानित दरों पर ऐसे किसानों को दिया जाएगा जो अपने घरों के आसपास या अपनी जमीन में नारियल का पौधा लगा सकते हैं। इसके तहत कम से कम पांच एवं अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए 712 नारियल के पौधे अनुदानित दरों पर दिए जाएंगे। पांच पौधे लगाने वाले व्यक्ति अपने घर के आगे या बैकयार्ड में लगा सकते हैं तथा जो किसान अपने खेतों में नारियल का पौधा लगाना चाहते हैं उन्हें अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए 712 पौधे दिये जाएंगे।खेतों में नारियल का पौधा लगाने के इच्छुक किसानों के लिए दो साल का भू-लगान रसीद होना अनिवार्य है। एक पौधा इकाई लागत का 85 रुपये निर्धारित है। जिसमें किसानों को 75 प्रतिशत यानि 63.35 रुपये का अनुदान मिलेगा।

आम और केला लगाने के लिए कितना अनुदान मिलेगा

सहायक निदेशक उद्यान के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत दरभंगा जिले के 25 हेक्टेयर में आम और 20 हेक्टेयर में केला की खेती का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आम की खेती के लिए एक हेक्टेयर की इकाई लागत 60 हजार रुपये निर्धारित है। जिसमें लाभार्थी को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। किसान को अनुदान दो किस्तों में देने का प्रावधान है। अनुदान की राशि 75 प्रतिशत यानी 33,750 प्रथम किस्त में एवं 11,250 दूसरी किस्त में दिया जाएगा। दूसरे दूसरी किस्त का भुगतान पौधे जीवित रहने पर ही किया जाएगा। एक हेक्टेयर में 1500 पौधे जबकि एक एकड़ में 800 पौधे किसान लगा सकते हैं।

आवेदन कहाँ करें किसान

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन उद्यान निदेशालय बिहार सरकार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के डैशबोर्ड पर उपलब्ध “फल से संबंधित योजना” के “आवेदन करें” लिंक पर जाना होगा। इसके बाद किसान जिस भी फल की खेती करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए लाभार्थी इससे संबंधित जिला सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version