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सरकार ने शुरू की कामधेनु बीमा योजना, अब पशु की मृत्यु होने पर दी जाएगी 40 हजार रुपए की सहायता

pashu bima yojana

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत पशु मृत्यु पर दिया जाएगा मुआवजा

देश में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान है, किसानों की दैनिक आय में पशु पालन महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसे में पशु पालन को लाभकारी बनाया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसमें पशुधन का बीमा भी शामिल है। कल राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार ने लम्पी रोग से मरने वाली गायों के लिए मुआवजे के साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी पशुपालन का अत्याधिक महत्व है। किंतु इस वर्ष देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लम्पी (Lumpy) रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा है जिससे हज़ारों गोवंश की मृत्यु हो गई है। ऐसे में पशुपालकों को हुए इस नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी।

लम्पी स्किन रोग से मृत्यु होने पर कितना मुआवजा दिया जाएगा?

अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के पशु पालकों को सम्बल देने के लिए लम्पी रोग से हुई दुधारू गोवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे राज्य के उन पशुपालकों को राहत मिलेगी जिनके पशु की मृत्यु लम्पी स्किन रोग से हुई है।

मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत किया जाएगा पशुओं का बीमा

वर्तमान में केंद्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 50 हजार पशुओं के बीमा सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसे में राज्य के पशुपालकों को Universal Coverage करते हुए इस वर्ष से “मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना” की शुरुआत की जाएगी।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक पशुपालक परिवार 2-2 दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपए प्रति पशु बीमा किया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के आरंभ हो जाने से राज्य के 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिल सकेगा। 

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