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सरकार इन कृषि यंत्रों पर दे रही है सब्सिडी, किसान 15 जनवरी तक करें आवेदन

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कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन 

खेती-किसानी में नई-नई तकनीक की मशीनें आने से किसानों के लिए फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक का काम आसान हो गया है। इन कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसान कम समय एवं कम लागत में फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों के पर सब्सिडी दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्य के इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन माँगे हैं।

हरियाणा सरकार ने किसानों को स्मैम व एन.एफ.एस.एम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए किसान 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान जो भी किसान आवेदन करेंगे उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा जिसके बाद किसान अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान Subsidy

हरियाणा सरकार ने राज्य में किसानों से स्मैम व एन.एफ.एस.एम योजना के तहत आवेदन माँगे हैं। इन योजनाओं के तहत किसान कुल 32 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कृषि यंत्र इस प्रकार है:-

  • बैटरी/इलेक्ट्रिक/सौर संचालित पावर वीडर,
  • राइड ऑन सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार,
  • स्व-चालित हाई क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर,
  • हाई कैपेसिटी चॉफ कटर विथ विथ लोडर/ चाफ कटर,
  • ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन/ट्रैक्टर चालित
  • साइलेज बेलर (1400-1500 किग्रा/घंटा),
  • बैटरी चालित उर्वरक ब्रॉडकास्टर,
  • ब्रिकेट बनाने की मशीन (500-1000 किलोग्राम/घंटा क्षमता)/बायोमास पेलेटिंग मशीन,
  • ट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारक,
  • ट्रैक्टर चालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर,
  • एम.बी प्लाउ (हल),
  • सब सोइलर,
  • मल्टी क्रॉप बेड प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लान्टर,
  • स्व चालित चावल ट्रांसप्लांटर (4पंक्ति),
  • ट्रैक्टर चालित विनोइंग मशीन ग्राम क्लीनर सह ग्रेडर/ विनोइंग फैन,
  • ट्रैक्टर पर लगाने वाला रीपर कम बाइंडर,
  • मिलेट मशीन/ मिलेट मिल,
  • मक्का थ्रेशर (ट्रैक्टर चालित)/मक्का शेलर,
  • न्यूमेटिक प्लांटर मशीन (ट्रैक्टर संचालित),
  • तेल निकालने वाली मशीन,
  • मक्का डिहस्कर (ट्रैक्टर चालित)/मक्का शेलर,
  • गन्ना थ्रेश कटर,
  • मोबाइल/कॉटन श्रेडर (ट्रैक्टर चालित),
  • लोडर/डोजर/बेकहो (ट्रैक्टर चालित),
  • गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीन,
  • गाय के गोबर से पानी निकालने की मशीन,
  • धान मोबाइल ड्रायर,
  • लेजर लैंड लेवलर,
  • कपास बीज ड्रिल/ 7tyne,
  • ट्रैक्टर पर लगाने वाला स्प्रेयर,
  • रोटावेटर,
  • पोटैटो प्लांटर,
  • ट्रैक्टर चालित पावर वीडर.

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

हरियाणा सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत विभिन्न वर्गों के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का लाभ राज्य के उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने बीते 3 वर्षों में इन योजनाओं के तहत लाभ नहीं लिया है। वहीं आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थी किसान का चयन ड्रॉ/ लॉटरी के माध्यम से संबंधित उपयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। एक किसान अधिकतम दो विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।

कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान जो यह कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान यह आवेदन कृषि विभाग हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल agriharyana.gov.in पर आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र या मोबाइल नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं या अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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