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वर्मी कंपोस्ट खाद का प्लांट लगाने के लिए सरकार दे रही है 20 लाख रुपए तक का अनुदान, अभी करें आवेदन

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व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए अनुदान हेतु आवेदन

देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई स्थापना के लिए योजना शुरू की है। बिहार सरकार योजना के अन्तर्गत राज्य में FPO/ FPC/ FIG/ किसान/ समूह/ उद्यमी/ स्टार्टअप/ गैर सरकारी संगठन/ KVK को वर्मी कंपोस्ट का व्यवसायिक उत्पादन करने के लिए अनुदान देगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन करना है। योजना से किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?

योजना का लाभ बिहार राज्य के  FPO/ FPC/ FIG/ किसान/ समूह/ उद्यमी/ स्टार्टअप/ गैर सरकारी संगठन/ KVK को दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत FPO/ FPC/ FIG/ किसान/ समूह/ उद्यमी/ स्टार्टअप/ गैर सरकारी संगठन/ KVK प्रति वर्ष 1000, 2000 एवं 3,000 मिट्रिक टन क्षमता का प्लांट लगा सकते हैं। शासन द्वारा इन प्लांट पर 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि विभाग द्वारा 1,000 मेट्रिक टन का प्लांट लागने के लिये अनुमानित लागत 16 लाख रुपए निर्धारित की गई है जिस पर लाभार्थी व्यक्ति को अधिकतम 6.40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 2,000 मेट्रिक टन की इकाई स्थापित करने के लिए अनुमानित लागत 32 लाख रुपये का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 12.80 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 3,000 मेट्रिक टन क्षमता का प्लांट स्थापित करने के लिए लाभार्थी को अनुमानित लागत 50 लाख रुपए पर अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इच्छुक व्यक्ति को योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना होगा:-

  • व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का परियोजना प्रस्ताव
  • वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई के स्थल का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं अद्यतन लगान रसीद।
  • बैंक ऋण देने का सहमति पत्र बिना बैंक ऋण का परियोजना कार्य अपने व्यय पर पूरा करने की स्थिति में आवेदन का विहित शपथ पत्र।
  • परियोजना स्थल का रोड मैप स्केच।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • कंपनी/ आवेदक का पैन कार्ड। अगर कंपनी एक्ट के तहत निबंधित है तो कम्पनी रजिस्ट्रार का निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरंडम ऑफ ऐशोसियेशन की प्रति।
  • FPO/ FPC/ FIG/ किसान/ समूह/ उद्यमी/ स्टार्टअप/ गैर सरकारी संगठन/ KVK द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक पूर्ण क्षमता के साथ वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करने के लिए 100 रुपये के नन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।
  • कंपनी/ पार्टनरशिप की स्थिति में कंपनी/ पार्टनरशीप के नाम पर कम से कम 15 वर्षों का भूमि का रजिस्टर्ड लीज़ की प्रति।

व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें

किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र से ऑनलाइन व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं। या स्वयं अपने मोबाईल / लैपटाप से वर्मी कंपोस्ट इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए किसान के पास पहले से 13 अंकों की डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं।

व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए इच्छुक लाभार्थी/ उद्यमी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/10/2023 तक विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक, बिहार पटना को समर्पित करेंगे। योजना का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने प्रखंड या जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

अनुदान पर व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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