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मछली पालन हेतु तालाब बनाने के लिए सरकार रही है 80 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें आवेदन

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अनुदान पर मछली पालन हेतु आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार कृषि की सहायक गतिविधियों जैसे पशु पालन एवं मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से पशु पालन एवं मछली पालन शुरू करने के लिए भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य के मछली पालन के लिए तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना के लिए राज्य के किसानों से आवेदन माँगे हैं। 

बिहार सरकार ने “पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना” शुरू की है, योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पठारी बाहुल्य जिलों में तालाब निर्माण एवं सम्बंधित सहायक इकाइयों का अधिष्ठापन कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति 20 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

तालाब निर्माण के साथ ही इन अवयवों पर दिया जाएगा अनुदान

पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को मत्स्य पालन के लिए आवश्यक अवयवों पर भी अनुदान दिया जाएगा। इस योजनान्तर्गत पैकेज इकाई के रूप में विभिन्न पाँच अवयव होंगे यथा अधिकतम 1 एकड़ एवं न्यूनतम 0.5 एकड़ रकवा में तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पम्पसेट, उन्नत इनपुट तथा तालाब पर एक शेड निर्माण करना होगा। जिस पर सरकार अनुदान देगी।

मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

बिहार सरकार द्वारा योजना के मछली पालन अंतर्गत संबद्ध इकाइयों के अधिष्ठापन की लागत 16.70 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी व्यक्ति की अधिकतम 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। संबद्ध इकाई में 1 एकड़ तक का अधिकतम तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पम्पसेट, उन्नत इनपुट तथा तालाब पर एक शेड को शामिल किया गया है। जिस पर ही लाभार्थी व्यक्ति को अनुदान दिया जाएगा।

यह व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन

पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना बिहार के पठारी क्षेत्र के ज़िलों के लिए है। इसमें राज्य के बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर एवं रोहतास ज़िलों को शामिल किया गया है। यह योजना अभी केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिए है। अतः इस वर्ग एवं इन ज़िलों के व्यक्ति ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए पात्रता

योजनान्तर्गत बिहार के ऊपर दिये हुए 8 जिलों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए भी मत्स्य विभाग निदेशालय ने कुछ शर्तें रखीं हैं, जो इस प्रकार है:-

  • योजनान्तर्गत तालाब निर्माण हेतु इच्छुक व्यक्ति के पास निजी/लीज पर भूमि होना आवश्यक है।
  • तालाब के निजी स्वामित्व हेतु भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद, लीज के भूमि में लीज का नन–जुडिसियल स्टांप (1000/-रुपया) पर एकरारनामा (न्यूनतम 09 वर्ष का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा 
  • लाभार्थी का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में कमिटी के द्वारा किया जाएगा। 

अनुदान पर मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु आवेदन कहाँ करें?

पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति http://fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं योजना की विस्तृत जानकारी के लिए अपने नज़दीकी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। 

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