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किसानों को जल्द किया जाएगा 811 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का भुगतान

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फसल बीमा योजना के तहत क्लेम का भुगतान

देश में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई वर्षों से चलाई जा रही है परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कई किसानों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इस दौरान कई राज्य भी इस योजना से बहार हो गए है। ऐसे में झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, राज्य के किसानों को 2017-18 से वर्ष 2020 तक का लम्बित भुगतान जल्द किया जाएगा।

किसानों को लम्बित फसल बीमा राशि का भुगतान किया जा सके इसके लिए झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल ने भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और इंश्योरेंस कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उसमें कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से का राज्यांश देने को तैयार है, बशर्ते बीमा कम्पनियाँ अपनी तरफ़ से शपथ पत्र दें। 

किसानों को जल्द किया जाएगा फसल बीमा राशि का भुगतान

झारखंड कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ी इंश्योरेंस कम्पनियों को राज्यांश की राशि देने की पहल की जाएगी। राज्यांश और केंद्रांश की राशि मिलते ही प्रभावित किसानों को क्लेम की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों के लम्बित दावे का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा।

मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार बीमा कम्पनियों को लगातार 2015-16 से राशि तो दे रही है पर किसानों को उस मात्रा में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में बीमा कम्पनियों के द्वारा जैसे ही शपथ पत्र दिया जाएगा राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि तुरंत रिलीज कर देगी, इसे लेकर केंद्र सरकार से आई टीम ने स्पष्ट तौर से बीमा कम्पनियों को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं।

किसानों को किया जाएगा 811 करोड़ की राशि का भुगतान

झारखंड के किसान जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं तथा जिनका 2017-18 से 2020 तक का क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ है, उन किसानों को जल्द ही क्लैम का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार के द्वारा जैसे ही राशि रिलीज की जाएगी इंश्योरेंस कंपनियां किसानों के लंबित दावे 811 करोड़ की राशि का भुगतान 7 दिनों के अंदर करेगी। किसानों को भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा और लापरवाही बरतने वाली कंपनी के उपर पैनाल्टी लगाने का प्रावधान भी किया गया है। यह भी तय किया गया कि सभी इंश्योरेंस कंपनियां राज्य सरकार को शपथ पत्र  देंगी। केन्द्रांश और राज्यांश की राशि मिलने के सात दिनों के अंदर सभी किसानों के क्लैम का भुगातन उनके बैंक एकाउंट में कर दिया जायेगा। 

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