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किसान अब 30 जून तक जमा कर सकेंगे शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण

krishi loan jama karne ki last date

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण भुगतान

कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष भी देश के कई राज्यों में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है | इस परिस्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है | प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की जमा करने की अवधि को बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया है। पूर्व में खरीफ 2020 सीजन में अल्पावधि फसल ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 थी और रबी 2020-21 सीजन में दिये गये अल्पकालीन फसल ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2021 थी जिन्हें अब आगे बढ़ा दिया गया है |

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहले खरीफ सीजन के फसली ऋण 31 मई तक आगे बढ़ा दिया था तथा रबी सीजन 15 जून तक बैंक में जमा करना था लेकिन सरकार ने इस अवधि को और आगे बढ़ा दिया है | कोरोना को देखते हुए किसानों को फसली ऋण चुकाने पर 1 माह की मोहलत दी गई है | अब किसान खरीफ सीजन 2020 तथा रबी सीजन 2020–21 के फसली ऋण 30 जून तक बैंक में जमा कर सकते हैं |

इन किसानों को फायदा होगा

सहकारिता विभाग के उप सचिव श्री मनोज सिन्हा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य देय तिथि की बढ़ी हुई अवधि के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर योजनान्तर्गत निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अंतर्गत एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान प्रत्येक किसान को तथा 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान देय तिथि तक ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा | योजना की शेष शर्ते पहले की तरह लागू रहेगी |

किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया ऋण भी जमा कर सकेंगे 30 जून तक

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बैंकों द्वारा दिये गये 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि के फसली ऋण जो एक मार्च 2021 और 30 जून 2021 के बीच चुकौती के लिए बकाया हो, उन पर बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता और किसानों को 3 प्रतिशत शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन की उपलब्धता 30 जून 2021 तक या वास्तविक भुगतान की तारीख तक, जो भी पहले हो जारी रहेगा |

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