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मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जल्द करना होगा यह काम

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बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। जिसके बाद 5 मार्च के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई। योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है इसके साथ ही योजना के लिए गाइडलाइंस को भी जारी कर दी गई हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की जा चुकी है।

योजना के तहत जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन पर पिछले साल का बिजली बिल बकाया नहीं होगा। स्पष्ट है कि 2023 से पहले यदि किसी किसान ने बिजली का बिल अदा नहीं किया गया है तो उसे 2023 से अब तक की बिजली बिल माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश “कृषक विद्युत बिल माफी योजना” के तहत राज्य के किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार की योजना का लाभ राज्य के 14.32 लाख किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार की और से एक शर्त रखी गई है जिसके मुताबिक योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकाये बिल का भुगतान कर दिया है। ऐसे में किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए इस अवधि से पहले के बकाया बिजली बिल की राशि जमा करानी होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को 30 जून 2024 तक की समय सीमा में अपना पंजीकरण कराना होगा। यदि दिनांक 30 जून 2024 के बाद ऐसे उपभोक्ता जिनका 31 मार्च 2023 तक बिल बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है तो उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

किसान इस तरह जमा कर सकते हैं बकाया बिजली बिल

कृषक विद्युत बिल माफी योजना के तहत बकायेदार किसान अपना बिजली बिल एकमुश्त या किस्तों में जमा कर सकते हैं। सरकार ने योजना के तहत किसानों को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए दोनों तरह की सुविधा दी है, जो उन्हें पंजीयन के समय मिलेगी। पंजीकरण के समय आवेदक को तीन विकल्प मिलेंगे जिनमें से वे किसी एक का चयन कर सकते हैं। ये तीन विकल्प इस प्रकार है:-

  1. यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एक साथ (एकमुश्त) भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/ विलंब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  2. वहीं यदि लाभार्थी समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चुनता है तो ब्याज/ विलंब अधिभार में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  3. इसके अलावा यदि लाभार्थी समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चुनता है तो ब्याज/ विलंब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बिजली बिल माफी योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?

इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान स्वयं ही अपना पंजीयन विभागीय पोर्टल uppcl.org पर कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को पोर्टल पर बिजली बिल संबंधित सभी जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान किसी भी विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र में जाकर भी छूट संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किस्तों में जमा करने का विकल्प मिल जाएगा।

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