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जिन किसानों को खरीफ फसल नुकसान का अनुदान नहीं मिला है वह दोबारा आवेदन करें

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खरीफ फसल नुकसान का अनुदान हेतु आवेदन

वर्ष 2019–20 किसानों के लिए अच्छा नहीं गया है | देश के अलग–अलग राज्यों कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति बनने के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है | जिसके कारण किसानों की खरीफ तथा रबी फसल बड़े स्तर पर प्रभावित हुई हैं | इसके लिए देश में प्रभावित राज्य अपने स्तर पर किसनों को अनुदान दे रही है |

इसी क्रम में बिहार में भी खरीफ वर्ष 2019 में जहाँ राज्य के कई जिले बाढ़ के चपेट में रहे वहीं कई जिलों के किसानों को सुखाड़ का भी सामना करना पड़ा , जिससे उनके खरीफ फसल बर्बाद हो गई | सरकार द्वारा किसानों के फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई गई, परन्तु इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे किसानों के आवेदन कतिपय कारणों से विभिन्न स्तरों पर रद्द हो गये | राज्य सरकार द्वारा किसानों के रद्द किये गये आवेदनों पर विभाग द्वारा पुनर्विचार करने हेतु एक मौका और दिया है |

क्या थी कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2019-20 

बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण खरीफ 2019 मौसम में पड़ती भूमि वाले किसनों को यह अनुदान 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जायेगा | यह अनुदान इस पुरे खरीफ मौसम में अल्पवृष्टि के कारण अपने खेत में किसी तरह की फसल नहीं लगा पाये हो एवं खेत प्रति रहा हो, ऐसे  किसानों को देय है | इसके अतरिक्त जिन किसनों को बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर , सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, के लिए 12,200 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा | यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगा | किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा |

किसान खरीफ फसल नुकसान अनुदान हेतु पुनर्विचार हेतु आवेदन करें

खरीफ मौसम में सूखे के कारण हुए फसल की नुकसानी के लिए बिहार सरकार ने पुनर्विचार करने हेतु दिनांक 23 से 31 मार्च 2020 तक का समय निर्धारित किया गया है | किसान इसके लिए कृषि विभाग, बिहार के डी.बी.टी. पोर्टल पर कृषि इनपुट अनुदान योजना , वर्ष 2019–20 हेतु पुनर्विचार के लिए डी.बी.टी. के लिंक https://dbtagriculutre.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं | यह आवेदन पदाधिकारी के लाग– इन में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा | जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन के बाद आवेदन ए.डी.एम. स्तर पर भेजा जाएगा | ए.डी.एम स्तर से सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक करवाई हेतु भेजा जाएगा |

यदि आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से रद्द हुआ हो तो आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए ए.डी.एम. स्तर पर भेजा जाएगा | ए.डी.एम. स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर आवश्यक करवाई हेतु भेजा जायेगा | यदि किसान का आवेदन ए.डी.एम स्तर से रद्द हुआ हो तो पुनर्विचार करने के लिए आवेदन ए.डी.एम. स्तर पर ही भेजा जाएगा | ए.डी.एम स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन राज्य स्तर पर आवश्यक करवाई हेतु भेजा जाएगा |

कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2019-20 पुनर्विचार हेतू आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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