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भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 5 प्रतिशत अनुदान

agriculture loan subsidy

बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान

कृषि कार्यों के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है | सरकार द्वारा यह ऋण किसानों को कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं | इसमें किसान क्रेडिट कार्ड तथा अल्पकालीन फसली ऋण प्रमुख है | यह दोनों ऋण एक वर्ष के अंतर्गत लौटना निश्चित रहता है | कृषि क्षेत्र में ऐसे भी बहुत से कार्य हैं जिसके लिए बैंक से ऋण किसानों को लेना पड़ता है | किसानों को यह ऋण लंबी अवधि के लिए दिया जाता है इन्हें दीर्घकालीन ऋण कहते हैं, इन ऋण पर ब्याज दरें अधिक होती हैं |

राजस्थान में राज्य के किसानों को भूमि विकास बैंक से कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है | यह ऋण 10 प्रतिशत के ब्याज दर पर किसानों को दिया जाता है परन्तु  ब्याज दर अधिक होने के कारण किसानों को चुकाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है | इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को भूमि विकास बैंक से लिए गये कर्ज के ब्याज पर 5 प्रतिशत का अनुदान दे रही है |

यह योजना कब से कब तक लागू है ?

राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू इस योजना के तहत किसान 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर ऋण ले सकते हैं | योजना का लाभ किसान 31 मार्च 2022 तक किसानों को दिया जायेगा |  समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल सकेगा|

बैंक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज अनुदान

राजस्थान में भूमि विकास बैंक से लिए गए दीर्घकालीन ऋण के ब्याज में छुट दी जा रही है | भूमि विकास बैंक से राजस्थान में दीर्घकालीन ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज पर दिया जाता है परन्तु इस वर्ष राज्य सरकार ने योजना के तहत समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।

किसान किन कार्यों के लिए ले सकते हैं ऋण

सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।

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