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किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा बेचने के लिए पंजीयन करें

dhan jowar bajara bechne ke liye panjiyan

धान, ज्वार एवं बाजरा समर्थन मूल्य पर बेचने हेतु पंजीकरण

किसानों को फसलों के बाजिब दाम दिलवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष फसलों के समर्थन मूल्य तय किये जाते हैं | इन्हीं मूल्यों पर सरकार राज्यों के किसानों से फसलों की खरीदी करती है | इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने खरीफ वर्ष 2020–21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही तय कर दिए हैं जिन पर खरीदी के लिए अब राज्य सरकारों द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है | मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा धान समर्थन मूल्य 1868 रुपये, बाजरा 2150 रुपये एवं ज्वार 2620 रुपये में खरीदी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है |

धान, ज्वार एवं बाजरा बेचने हेतु किसान यहाँ से करवाएं पंजीकरण

ऐसे किसान जिनकी स्वयं की अपनी जमीन है अर्थात भू-स्वामी है वह किसान एमपी किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, ई-उपार्जन पंजीयन एप या वेब पोर्टल से या समिति स्तर पर स्थापित केंद्र से पंजीकरण करवा सकते हैं | वहीँ ऐसे सिकमीदार या वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को पंजीयन हेतु समिति स्तर पर स्थापित केंद्र से ही करवानी होगी |

मध्यप्रदेश में धान, बाजरा एवं ज्वार का पंजीकरण प्रारंभ हो चूका है किसान भाई 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक पंजीयन केंद्र पर सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 05:30 बजे तक शासकीय अवकाश एवं रविवार को छोड़ कर करवा सकते हैं |  

पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • पहले से पंजीकृत किसान- जिन किसानों का पहले से पंजीकरण है ऐसे किसानों को किसी नए दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की छायाप्रति |
    नवीन किसान- नए किसान जो पहली बार पंजीकरण करवा रहे है वह किसान आधार नम्बर की छायाप्रति, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत जारी सदस्य आईडी तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति |
  • सिकमी एवं पट्टाधारी किसान- वंनाधिकार पट्टाधारी/ सिकमिदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति |
  • पंजीयन में भूमि रकबा एवं बोई गई फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस ली जाएगी | सहमत न होने पर गिरदावरी में दावा/ आपत्ति का प्रावधान उपलब्ध होगा)
  • पूर्व पंजीकृत किसान का विवरण, बैंक खाता एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी विगत वर्ष के पंजीयन डाटा से ली जाएगी |
  • किसान को बैंक खता एवं मोबाइल नम्बर OTP आधारित संशोधन की सुविधा होगी |

 धान, ज्वार एवं बाजरा किसान पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश:

  • किसान अपना पंजीयन आधार नंबर एवं समग्र आई डी के आधार पर कर सकते है|
  • पंजीयन के लिए आधार अथवा समग्र आई डी का होना अनिवार्य है |
  • यदि किसान के पास आधार नं और समग्र आई डी दोनों उपलब्ध नहीं है, तो कृपया नजदीकी ग्राम पंचायत से संपर्क करें|
  • किसान अपनी परिवार समग्र आई डी से सदस्य समग्र आई डी खोज सकते है|
  • बैंक खाता क्रमांक पासबुक मे से देख कर सही प्रविष्ट करें|
  • यदि आधार नंबर लोड नहीं हो रहा हो तो समग्र आई डी से अपना पंजीयन करें|
  • पंजीयन के पश्चात् पावती प्रिंट करें तथा खरीदी के समय पावती ले जाना अनिवार्य है| पंजीयन के लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है|
  • शिकायत/समस्या होने पर सी.एम.हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते हैं |

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