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इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें किसान

krishi yantra anudan

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

वर्ष 2021–22 के वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है, जिसके चलते राज्य सरकार बाकि रह गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा इच्छुक किसानों को मांग के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष कृषि यंत्रों के लिए ऑफ़लाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें किसान अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए कर सकते हैं आवेदन

योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएँगे | लाभार्थी इन सभी कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

  1. पावर हैरो 
  2. हेप्प्ली सीडर / सुपर सीडर 
  3. बेलर 
  4. हे रक 
  5. न्यूमेटिक प्लांटर 
  6. पैडी (राईस) ट्रांस्प्लांटर

किसानों को देना होगा 5 हजार रुपए का बैंक ड्राफ़्ट 

ऊपर दिये गये सभी कृषि यंत्रों के लिए बैंक ड्राफ्ट जरुरी है | यह बैंक ड्राफ्ट 5,000 रूपये का रहेगा तथा किसानों को  जिले के कृषि सहायक यंत्री के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा | जिस किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा उन्हें बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जाएगा | लेकिन किसान का कृषि यंत्र में नाम आने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं तो उन्हें 5,000 रूपये की बैंक ड्राफ्ट नहीं लौटाया जाएगा |

कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी 

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है | किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं |

अनुदान पर यह कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें ? 

ऊपर दिये हुए कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑफलाइन आवेदन कर सकते है | इच्छुक कृषक अपने अभिलेखों (भूमि के लिए B1, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, ट्रेक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रेक्टर का आरसी) के साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते है। इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जायेगा।

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