Home किसान समाचार सब्सिडी पर फार्म मशीनरी बैंक एवं कृषि यंत्र लेने के लिए किसान...

सब्सिडी पर फार्म मशीनरी बैंक एवं कृषि यंत्र लेने के लिए किसान इस दिन करें आवेदन

krishi yantra booking panjiyan up

फार्म मशीनरी बैंक एवं कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन

वित्त वर्ष 2022-23 जल्द समाप्त होने वाला है, ऐसे में सरकार इस वर्ष के लिए शेष रह गए लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में विभिन्न जनपदों में अनुदान पर कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 24 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फ़ॉर इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्रॉप रेजेडयू (सी.आर.एम.) योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक के लिए मंडलवार लक्ष्य जारी किए हैं। कृषि विभाग ने इसके लिए अलग-अलग मंडल के किसानों के लिए आवेदन कि तिथि अलग-अलग रखी है। प्रत्येक निर्धारित तिथि को मंडलवार बुकिंग दोपहर 12 बजे से प्रारम्भ की जाएगी। जो कि इस प्रकार है:-

  1. 24 फरवरी 2023 – झाँसी, विंध्याचल, मुरादाबाद, चित्रकूट, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, आगरा एवं वाराणसी
  2. 25 फरवरी 2023- लखनऊ, आज़मगढ़, मेरठ, बस्ती, देवीपाटन, बरेली, अलीगढ़, कानपुर एवं गोरखपुर मंडल के किसान कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकते हैं। 

इन कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जाएगा अनुदान

उत्त्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे हैं। जिसमें किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ज़ीरो टिल सीड कम फर्टीलाइज़र ड्रील, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्रॉ चापर, श्रेडर, मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रॉ रेंक एवं रीपर कम बाइंडर सहित अन्य कृषि यंत्रों के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने चयनित मंडलों में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फ़ॉर इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्रॉप रेजेडयू (सी.आर.एम.) योजना के अंतर्गत आवेदन माँगे हैं। जिस पर लाभार्थी किसान को कृषि यंत्र लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संघ (एफ.पी.ओ.) सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत लाभार्थी होंगे।

किसान इस तरह करें कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए बुकिंग

फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु टोकन के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। इसके लिए किसानों को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :-

  • उपरोक्त योजना में अनुदान का लाभ पाने हेतु किसान भाइयों को सबसे पहले कृषि विभाग में किसान/लाभार्थी का पंजीयन कराना आवश्यक है। जिन किसानों का पंजीयन नहीं है, वे पंजीयन हेतु अपने विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क करें।
  • किसान भाई अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त चिन्हित कृषि यंत्रों में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक कृषि यंत्र विभागीय पारदर्शी सेवा योजना पोर्टल upagriculture.com पर “अनुदान पर कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर बुकिंग कर सकते हैं।
  • चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है, बल्कि यंत्र क्रय करने के पश्चात पोर्टल पर बिल अपलोड करना है।

किसानों को जमा करनी होगी ज़मानत धनराशि

सरकार ने योजना के अंतर्गत यंत्रों की कीमत के अनुसार ज़मानत राशि तय की है जो किसान को पोर्टल पर यंत्रों का चयन करने के उपरांत टोकन जनरेट करने के 05 दिन के अंदर जमा करनी होगी। इसके लिए 10,001 रुपए से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु 2,500 रुपए की ज़मानत धनराशि देनी होगी। वहीं 1,00,001 रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 5,000 रुपए की ज़मानत धनराशि जमा करना होगा।

अनुदान पर कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक लेने के लिए आवेदन कहाँ करें

किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल upagriculture.com पर जाकर यंत्र अनुदान हेतु प्री-बुकिंग/टोकन जनरेट करना होगा। प्री-बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिए किसान स्वयं या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) का ही मोबाइल नम्बर का उपयोग करें। प्री-बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है” का मेसेज आएगा साथ ही टोकन कन्फ़र्म करने का संदेश भी मोबाइल पर भेजा जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर/ फार्म मशीनरी बैंक के कृषि यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करने की समय सीमा 30 दिन रहेगी।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें

Notice: JavaScript is required for this content.

16 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version