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बारिश एवं ओला वृष्टि से हुए फसल नुकसान का मुआवजा लेने के लिए इन जिलों के किसान अभी आवेदन करें

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फसल नुकसान के मुआवजे हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना

इस वर्ष देश में बेमौसम बारिश एवं ओला वृष्टि के चलते किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत की जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। जिसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान 20 अप्रैल तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

बिहार में इस वर्ष रबी मौसम में 17 से 21 मार्च के दौरान आसामयिक वर्षापात/ ओला वृष्टि/ आंधी-तूफ़ान से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना रबी (22-23) के तहत करने जा रही है, इसके लिए सरकार ने प्रभावित ज़िलों के किसानों से आवेदन माँगे हैं।

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी?

राज्य में आसामयिक वर्षापात/ ओला वृष्टि/ आंधी-तूफ़ान आदि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा।

  • वर्षा आश्रित फसल क्षेत्रों अर्थात् असिंचित क्षेत्र के लिए 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।
  • सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।
  • शाश्वत/ बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा। किसान को इस योजना के अंतर्गत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपए, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रुपए एवं शाश्वत/बहु वर्षीय फसल (गन्ना सहित) क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 

इन 6 जिलों के किसान कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन 

बिहार में 6 ज़िलों के 20 प्रखंडों के 299 पंचायतों में क्षति ग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें गया, सीतामढ़ी, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, शिवहर एवं मुज्जफरपुर ज़िलों को शामिल किया गया है। कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसानों को दिया जाएगा। आसामयिक वर्षापात/ ओला वृष्टि/ आंधी-तूफ़ान से प्रभावित जिले, प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर रैयत किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पंचायत की सूचि देखने के लिए क्लिक करें 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान/ किसान परिवार के लिए अद्यतन अथवा वर्ष 2021-22 का LPC/ लगान रसीद एवं गैर रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र जो वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा प्रमाणित हो मान्य होगा। स्वघोषित प्रमाण पत्र का प्रारूप डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

स्वघोषित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 20 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी। योजना सिर्फ किसान/ किसान परिवार के लिए मान्य है। किसान परिवार का अर्थ है पति + पत्नी + अवयस्क बच्चे। आवेदन के समय आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा।

किसान कृषि इनपुट -रबी (22-23) योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन के लिए 13 अंको की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रखंडो एवं पंचायतों की सूची डी.बी.टी. पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या सम्बंधित ज़िला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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