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55 प्रतिशत पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन

drip & sprinkler on Subsidy

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन

घटती जल स्टार तथा कम पानी की उपलब्धता के कारण फसल को पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पा रहा है | इसलिए सरकर ने ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई को पद्धति को बढ़ावा दे रही है | इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर ड्रिप तथा स्प्रिंकलर देती है | यह दोनों यंत्र पी.एम.के.एस.वाय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) योजना के अंतर्गत आती है | इसके लिए सरकार प्रत्येक वर्ष अलग से बजट देती है | इसी तरह के योजना राज्य सरकार का भी है, इसे राज्य माईक्रो ईरीगेशन (SMI) योजना कहते हैं |

इसी दोनों योजना के तहत सब्सिडी पर ड्रिप तथा स्प्रिंकलर देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने  ईच्छुक किसानों से आनलाईन आवेदन माँगा है | यह पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है |

किस राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं ?

पी.एम.के.एस.वाय (PMKSY) योजना, राज्य माईक्रो ईरीगेशन (SMI) के तहत ड्रिप तथा स्प्रिंकल के लिए केवल मध्य प्रदेश के किसान आवेदन करें | इस बार वे किसान भी आवेदन कर सकते हैं जो ऑटो रिजेक्शन प्रक्रिया द्वारा आवेदन निरस्त हुये हैं |

आवेदन कब कर सकते हैं  ?

मध्य प्रदेश के किसान 7 मार्च 2019 को दोपहर 12 बजे से आवेदन कर सकते हैं | आवेदन 6 मार्च के बाद भी जरी रहेगा लेकिन टारगेट के अनुसार पहले आवेदन करने वाले को प्राथमिता दिया जायेगा |

कितनी सब्सिडी मिलेगी ?

किसानों को हर योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग अनुदान प्रतिशत में दिया जाता है | यह अनुदान किसानों को वर्ग के अनुसार एवं जोत के अनुसार दिया जाता है | इसलिए सभी किसानों को अलग अलग प्रतिशत में दी जाती है | आज जो आवेदन मांगे गएँ हैं वह दो योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने हैं आप यह अनुदान का कैलकुलेशन आप वेबसाइट पर कर सकते हैं | योजनओं की जानकारी आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें | 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) योजना

स्प्रिंकलर सेट –
  1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
  2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
ड्रिप सिस्टम –
  1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |
  2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

राज्य माईक्रो ईरीगेशन (SMI)

लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आएंगे  तो क्या होगा ?

अभी तक सरकार के द्वारा तय लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने पर निरस्त हो जाते थे लेकिन इस बार एसा नहीं होगा | अब लक्ष्य से ज्यादा आने पर किसान को अगले लक्ष्य में स्वत: स्थान्तरित हो जायेगा |

योजना सभी जिलों के लिए हैं ?

पी.एम.के.एस.वाय (PMKSY) योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं लेकिन राज्य माईक्रो ईरीगेशन (SMI) के तहत केवल इंदौर एवं देवास जिला के किसान ही आवेदन करें |

आवेदन कहाँ से करें ?

किसान भाई आवेदन अपने नजदीक के किसी भी mponline या कियोस्को से आवेदन कर सकते हैं | जब आप डी.बी.टी . पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेशन करने पर जो यंत्रों के भाव दिखाई जाती है तो आप डीलर से भाव कर कम भी करवा सकते हैं | 

नोट :- DBT पोर्टल पर कृषिकों की सुविधा हेतु निर्माताओं द्वारा उनकी सामग्री की दरें उपलब्ध कराई गई है | उपलब्ध कराई गई दरें शासन द्वारा निर्धारित नहीं है | पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही दरें अधिकतम है | अत: किसान भाई इन दरों पर अथवा मोल – भाव करके इससे कम दर पर सामग्री क्रय कर सकते हैं | शासन द्वारा कृषकों से इस सुविधा का उपयोग करने का अनुरोध किसान समाधान करता है |

पोर्टल पर आवेदन की विभिन्न प्रक्रियाओं अंतर्गत निम्न समयसीमा लागु है जिसके उपरांत आवेदन स्वत: निरस्त हो जावेगा |
क्रमांक
प्रक्रिया
समय सीमा

1.

आवेदन पंजीयन उपरान्त कृषकों द्वारा आवश्यक अभिलेख आँनलाईन जमा करना |

आवेदन पंजीयन दिनक से 7 दिवस

2.

कृषकों द्वारा जमा करायें गए अभिलेखों में कमी या  आपत्ति होने पर जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण आँनलाईन वापिस किया जायेगा | अभिलेख की पूर्ति उपरांत डीलर से आव्दन पु: जिला अधिकारी को प्राप्त होना |

जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण आँनलाईन वापिस करने की दिनक से 3 दिवस

3.

क्रय स्वीकृति जरी होने के बाद सामग्री क्रय की जाकर देयक तथा अन्य जानकारी भरी जाकर प्रकरण को डीलर द्वारा निर्माता को भेजा जाना |

क्रय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 20 दिवस

4.

क्रय स्वीकृति के पूर्व सामग्री क्रय करने पर

प्रकरण निरस्त किया जावेगा तथा अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा |

कृषक योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?

आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन डी.बी. पोर्टल पर जाकर https://dbt.mpdage.org/index.htm कृषक पंजीयन कर सकते हैं | किसान कीओस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन करें जहाँ eKYC  (उंगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें |

पंजीयन के लिए क्लिक करें 

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