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अब इस राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी के लिए जारी की राशि

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फसल ऋण मोचन योजना में किसान कर्ज माफी

किसानों का लोन माफ़ होना बन्द नहीं हुआ है अब इस कड़ी में नया नाम उत्तर प्रदेश सरकार का जुडा है | उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017  में बनी नयी सरकार के द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत राज्य के 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान का लोन माफ़ करने की घोषणा किया था | इस योजना के तहत पहले कुछ किसानों का लोन माफ़ किया गया था , बचे हुये किसानों का अब फिर से लोन माफ़ किया जा रहा है | उत्तर प्रदेश सरकार फिर से राज्य के किसानों को लोन माफ़ करने के लिए 270 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है | यह पैसा को दो भागों में बात दिया गया जिसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत कौन –कौन से किसान आते हैं ?

सरकार ने 270 करोड़ रूपये को दो भागों में बाट कर दिया है जो इस प्रकार है |

  1. विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार लेखाशीर्षक 2401 – फसल कृषि क्रम – 115 छोटे / उपरान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना – 03 – लघु तथा सीमांत कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजनान्तर्गत मानक मद – 20 – सहायता अनुदान – सामन्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि 360 करोड़ रूपये में से शेष 180 करोड़ रूपये जारी किये जाने के स्वीकृति प्रदान कर दी है |
  2. एक अन्य आदेश के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2401 – फसल कृषि क्रम – 789 – अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना – 08 – लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजनान्तर्गत मानक मद – 20 – सहायता अनुदान – सामन्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि 1800 करोड़ रूपये में से शेष 90 करोड़ रूपये जारी किये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी है |

क्या है ऋण माफी के लिए योजना ?

  • ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च 2016 को बकाया इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो, राज्य सरकार एक लाख रूपये तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी |
  • ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजना हेतु दिनांक 31 मार्च 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016 – 17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016 – 17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च 2016 के पश्चात् और दिनांक 31 मार्च 2017 तक) में किसान से प्राप्त प्रतिभुगतन को घटा दिया जायेगा |

योजना के लिए मापदंड क्या है ?

  • उत्तर प्रदेश में निवास करे वाले किसान जिनकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित बैंक शाखा से फसली ऋण लिया गया हो |
  • किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हेक्टेयर व सीमांत किसानों हेतु 01 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा |
  • एसा किसान जिसके फसली ऋण की रिजर्व बैंक के दिशा – निर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्सरचना कर डी गयी हो, इस योजना के अंतर्गत आच्छादित होगा |
  • सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर पट्टे पर दी गयी भूमि पर खेती करने के लिए किसान द्वारा लिया गया फसली ऋण |

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