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फसल का 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर किसानों को दिया जाता है मुआवजा

crop damage compensation eligibility

किसानों को फसल नुकसान मुआवजा पात्र किसान

प्रत्येक वर्ष किसानों किसी न किसी कारण से देश के अलग–अलग जिलों में फसल का नुकसान होता है | कभी अधिक बारिश तो कभी पाला और सूखे के कारण या कीट रोगों के चलते फसल ख़राब हो जाती है  इस वर्ष राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब के कुछ जिलों में कीटों ने फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है | इस नुकसानी से किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, तब किसान सरकार से उम्मीद बनाये रहता है कि सरकार फसल नुकसानी पर अनुदान दें | इस बात को लेकर राजस्थान की विधान सभा में सवाल पूछा गया था | जिसके जवाब में राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि आपदा राहत प्रावधानों के तहत कृषक की खेत में खड़ी फसल में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर नियमानुसार आदान–अनुदान सहायता राशी वितरित की जाती है |

फसल का कितना नुकसान होने पर मुआवजा

मंत्री श्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधायक श्री गिरधारी के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि श्री डुंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में अक्टूबर–नवम्बर माह में बेमौसमी वर्षा से मूंगफली की कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचना है एवं मोठ, बाजरा और ग्वार की फसलों में भी नुक्सान हुआ है | माह नवम्बर में फसल पकने के पश्चात फसलों की कटाई हो चुकी थी | खेतों में जो फसल काट कर रखी गई थी उस पर वर्षा होने से फसलों में नुकसान हुआ है |

आपदा राहत प्रावधानों के तहत कृषक की खेत में खड़ी फसल में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत आदान–अनुदान सहायता राशि वितरित की जाती है | फसल कटाई के पश्चात बीमा कृषकों के नुकसान बाबत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान द्वारा फसल खराब होने पर प्रतिवेदन /सूचित करने पर कृषि विभाग एवं अधिकृत बीमा कम्पनी के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्यवाही की जाकर फसल खराबे का आंकलन किये जाने का प्रावधान है | 

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