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डीजल पम्प, पाईप लाईन एवं स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी पर लेने की लिए आज ही आवेदन करें

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डीजल पम्प, पाईप लाईन एवं स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी हेतु आवेदन

वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त होने वाला है जल्द ही नए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नया बजट आ जाएगा एवं सभी किसानों के लिए नए लक्ष्य आवंटित कर दिए जाएंगे परन्तु अभी भी पिछले वर्ष हेतु जारी किये गए लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं | ऐसे में मध्यप्रदेश राज्य में कृषि अभियांत्रिकी द्वारा जो लक्ष्य बाकी रह गए हैं उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं |

यह आवेदन नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन (NFSM) योजना के अंतर्गत मांगे गए हैं | पिछले बार जो आवेदन माँगा गया थे, उनमें से बचे हुए बजट में ही इस बार विभिन्न कृषि सिंचाई यंत्रों (स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए के लिए लक्ष्य आवंटित किये गए हैं |

किसान कौन से कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं

नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन NFSM योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के किसानों से कृषि सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन मांगे हैं |

  1. स्प्रिंकल सेट
  2. पाईप लाईन सेट
  3. पंपसेट (डीजल/विद्युत)

योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी

धान एवं गेहूं योजना एवं राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2019-20- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान या 10 हजार रुपये जो भी कम हो, रेनगन पर रू.15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या  लागत का 50%, जो भी कम हो, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं | अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

अनुदान हेतु किसान आवेदन कब करें ?

किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर आवेदन कर सकते हैं | जिस पर किसान 22 जनवरी 2020 दोपहर 12 बजे से दिनांक 30 जनवरी 2020 तक आवेदन करना है | इस बार का आवेदन पहले आव – पहले पाओ के आधार पर नहीं दिया जायेगा | इस बार लाँटरी सिस्टम से किसानों का नाम चयन किया जायेगा और एक सूचि तैयार किया जायेगा |

लाटरी का चयन कब किया जाएगा  ?

30 जनवरी  2020 तक किसान आवेदन कर सकते हैं | इसके बाद 1 फरवरी 2020 को लाँटरी खोला जायेगा, इसके बाद चयनित आवेदकों की सूचि तैयार कर दी जाएगी| लाटरी के आधार पर किसानों की वरीयता तय की जाएगी | किसान अपना नाम इस सूचि में 1 फरवरी को देख सकते हैं | इस बार का आवेदन लोटरी सिस्टम से किया जायेगा  इसलिए किसान 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं सभी का महत्व बराबर ही रहेगा | 

पहले से आवेदन किये हुए किसनों के लिए नियम क्या है ?

 जो किसान पूर्व में NFSM योजना अंतर्गत आवेदन कर चुके है तथा जिनका लाँटरी में चयन नहीं हुआ है उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है | पहले किये हुए आवेदन की लाँटरी सिस्टम से दिनांक 11 नवाबर 2019 द्वारा चयनित किसानों की सूचि दिया गया था | उस सूचि में जिस किसान को सिंचाई यंत्र प्राप्त नहीं हुआ था, वह किसान यहाँ अपना नाम देख सकते हैं |

लाटरी में चयनित किसान की लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें

सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए नियम एवं शर्तें:

मध्यप्रदेश के वहीँ किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो | इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे | जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेगें | कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता  द्वारा  काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत  के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिये किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे। शासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्णतः निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है। यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।

सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन कैसे करें

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन कर सकते हैं  परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय किसानों को उँगलियों के निशान देना होता है इसलिए सभी किसान भाई किसी पंजीकृत बायोमेट्रिक मशीन जिस कीओस्क पर हो वहीँ से आवेदन करें अथवा डीलर की मदद लें |

डीजल पम्प, पाईप लाईन एवं स्प्रिंकलर सेट सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन

 ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी पर इस तरह से लें 

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