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फसल सहायता योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन करें

fasal sahayta yojana

फसल सहायता योजना आवेदन

देश भर में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है | पर ऐसे भी कुछ राज्य हैं जो इस योजना से बहार हो गए हैं और इसके बदले उन राज्य के किसानों के लिए अलग से फसल बीमा योजना लेकर आये हैं | बिहार राज्य सरकार राज्य के किसानों को फसल क्षति होने पर उसकी भरपाई करने के लिए फसल सहायता योजना चला रही है | किसान योजना के तहत अभी अपनी रबी फसलों का पंजीयन करा सकते हैं |

किसान इन फसलों का कराये पंजीयन

बिहार राज्य फसल सहायता योजन के तहत राज्य में उपजाई जाने वाली अधिकांश मुख्य फसलों को शामिल किया गया है | राज्य के किसान योजना के तहत गेहूं, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई-सरसों, प्याज का पंजीयन अभी करा सकते हैं |

फसल सहायता योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान

फसल सहायता योजना के तहत राज्य के किसानों को पंजीकृत फसलों की प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर क्षति पूर्ति की जाती है | प्राकृतिक कारणों से 20 प्रतिशत तक फसल नुकसान होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अधिक फसल नुकसानी होने पर पर 10,000 रुपये प्रति हैक्टेयर किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी |

किस फसल का पंजीयन कब तक होगा

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अलग –अलग फसलों के पंजीकरण के लिए समय का निर्धारण अलग-अलग किया गया है जो इस प्रकार है:-

1.

गेहूं

26 फरवरी 2022

2.

रबी मकई

26 फरवरी 2022

3.

चना

31 जनवरी 2022

4.

मसूर

15 फरवरी 2022

5.

अरहर

28 मार्च 2022

6.

राई–सरसों

31 दिसम्बर 2021

7.

ईख / गन्ना

28 फरवरी 2022

8.

प्याज

15 फरवरी 2022

9.

आलू

31 जनवरी 2022

कितना प्रीमियम या शुल्क देना होगा

रैयत और गैर-रैयत दोनों तरह के किसान फसल सहायता योजना के तहत अपना पंजीयन करा सकते हैं | योजना के तहत किसानों को किसी तरह का कोई प्रीमियम शुल्क नहीं देना होता है अर्थात फसलों का बीमा नि:शुल्क रखा गया है | योजना के तहत किसानों को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक नुकसान की भरपाई की जाती है |

फसल बीमा का पंजीयन किसान कैसे करें ?

योजना के तहत राज्य के किसान फसलों का बीमा ऑनलाइन करा सकते हैं | इसके लिए किसान पास के csc सेंटर या खुद से भी आवेदन कर सकते हैं | खुद से बीमा करने के लिए किसान यहाँ https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ क्लिक करें | फसल बीमा करने से पहले किसान के पास 13 नंबर का पंजीयन संख्या रहना चाहिए जोकि किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर पंजीकरण कर प्राप्त कर सकते हैं| 

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान फसल बीमा करा सकते हैं | रैयत तथा गैर रैयत किसानों के लिए दस्तावेज इस प्रकार लगेगा |

रैयत किसान
  • आधार संख्या
  • आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर
  • आधार सम्बद्ध बैंक खाता का विवरण
  • भूस्वामी का प्रमाण पत्र अथवा राजव रसीद (31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत) https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Public/FarmerSelfDeclaration.pdf यहाँ से घोषणा पत्र के लिए फार्म डाऊनलोड करें |
  • स्व – घोषणा – पत्र (चयनित फसल एवं बुवाई का रकबा का सही और पूर्ण विवरण)
  • आवेदक का फोटो
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