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अनुदान पर सिंघाड़ा की खेती करने के लिए आवेदन करें

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सिंघाड़ा की खेती पर अनुदान हेतु आवेदन

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को सिंघाड़ा की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सिंघाड़ा अधिक मुनाफे वाली खेती मानी जाने लगी है। ऐसे में किसान इस फसल से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

अभी मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार के अंतर्गत सिंघाड़ा की खेती के लिए राज्य के 12 जिलों शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ़, पन्ना एवं निवाड़ी के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर 2022 के दिन सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। 

सिंघाड़ा की खेती पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के चयनित ज़िलों में किसानों को सिंघाड़ा की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंघाड़ा की खेती हेतु इकाई लागत राशि रूपये 85,000 का 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 21,250 दी जाएगी। योजना के अंतर्गत किसानों को यह अनुदान न्यूनतम 0.125 हेक्टेयर एवं अधिकतम 1.00 हेक्टेयर तक दिए जाने का प्रावधान है।

सिंघाड़ा की खेती में आने वाली लागत

उद्यानिकी विभाग के अनुसार 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंघाड़ा की खेती हेतु इकाई लागत 85,000 रुपए निर्धारित की गई है। जिसमें क्षेत्र संचालन पर 6000 रुपए, रोपण सामग्री पर 60,000 रुपए, खाद एवं उर्वरक पर 5000 रुपए, फसल की कीट रोगों से सुरक्षा के लिए 5000 रुपए, कटाई के लिए 6000 रुपए एवं मार्केटिंग पर कुल 3,000 रुपए की लागत शामिल की गई है।

यह किसान भी योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के घटक सिंघाड़े की खेती में भू स्वामी एवं सिकमी कृषक (भूमि हीन) योजना तहत दिनांक 12/09/2022 से आवेदन कर सकते हैं। जिसमें भूमिहीन किसान को भी आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। पंजीयन करने हेतु सर्व प्रथम भू-स्वामी कृषक को पंजीयन करना आवश्यक है जिससे भूस्वामी की पंजीयन क्रमांक को दर्ज करते हुए सिकमी कृषक अपना पंजीयन दर्ज कर पायंगे।

सिंघाड़ा की खेती के लिए अनुदान के लिए कहाँ आवेदन करें?

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय अपने पास फ़ोटो, आधार, खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज पाने पास रखना होगा। इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

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