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कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत की सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए अभी आवेदन करें 

Apply for Solar Pump Subsidy

सोलर पम्प पर अनुदान Subsidy के लिए आवेदन

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसलों की लागत को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी पर किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करा रही है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत अनुदान पर 3 HP से 10 HP के सोलर पम्प पर अनुदान देने के लिए आवेदन माँगे हैं।

हरियाणा राज्य के इच्छुक किसान अपने खेतों में अनुदान पर सोलर पंप की स्थापना के लिए 29 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष यानि की 2023-24 में सरकार द्वारा इससे पहले भी योजना के अन्तर्गत किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प देने के लिए आवेदन माँगे जा चुके हैं। ऐसे में जो किसान इससे पूर्व आवेदन करने से वंचित रह गये थे सरकार उन्हें एक और मौक़ा दे रही है।

सोलर पम्प पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर लगवाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए किसान को मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (surrender) करना होगा।

इन किसानों को दी जाएगी सोलर पम्प अनुदान के लिए प्राथमिकता

विभाग द्वारा वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिये डिस्कॉम (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं इस वर्ष सरकार ने लाभार्थियों के चयन में परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (Land Holding) को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

किसान को अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पंप स्थापना का कार्य कंपनी के द्वारा किया जाएगा। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पम्प का चयन कर सकते हैं।

सोलर पम्प अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंर्तगत अपने खेतों में सोलर पम्प पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो इस प्रकार है:-

  • परिवार पहचान पत्र,
  • आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो,
  • आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो,
  • आवेदक के नाम पर कृषि भूमि जामाबंदी/ फर्द,
  • हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।
  • धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

पीएम कुसुम योजना हरियाणा की पूरी जानकारी के लिए Pdf डाउनलोड करें

सोलर पम्प पर मिलेगी 5 साल की वारंटी

योजना के अंर्तगत किसान के खेत पर जो सोलर पंप लगाया जाएगा उस पर उसे 5 साल की वारंटी मिलेगी। यह पंप 5 वर्ष के लिए चोरी तथा प्राकृतिक आपदा से बीमा सुरक्षित है। पंप लगने के बाद उसकी सुरक्षा संबंधित पूरी ज़िम्मेदारी किसान की होगी। बीमा क्लेम की स्थिति में किसान को 7 दिन के अंदर लिखित जानकारी अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, चयनित कंपनी तथा बीमा कंपनी में देनी होगी। चोरी के क्लेम की स्थिति में 7 दिन के अंदर एफ.आई.आर. दर्ज करवानी होगी।

अनुदान पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कहाँ करें

इच्छुक किसान जो कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पम्प लेना चाहते हैं वे किसान हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharynagov.in पर 29 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ज़िले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के फोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोलर पम्प योजना की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग की वैबसाइट www.hareda.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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