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सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए अभी आवेदन करें

Tractor Anudan Yojana

खेती-किसानी के कामों में ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर का उपयोग फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक कई कार्यों में किया जाता है। लेकिन अधिक क़ीमत होने के चलते अधिकांश किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते हैं, ऐसे में अधिक से अधिक किसान ट्रैक्टर खरीदकर खेती में इसका उपयोग कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान जल्द से जल्द आवेदन करके इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान योजना का लाभ लेने के लिए 11 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस योजना का लाभ मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा।

ट्रैक्टर पर कितना अनुदान मिलेगा?

खेती किसानी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर की खरीद के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है। योजना का लाभ हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति SC वर्ग के किसानों को ही दिया जाएगा। योजना का लाभ राज्य के उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य भूमि है और वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

ड्रॉ की मदद से किया जाएगा किसानों का चयन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बताया गया है कि प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद चयनित किसानों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैक्टर निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी। इसके साथ ही किसान को उसके चुने हुए ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेंपरेरी नंबर, आरसी के आवेदन शुल्क की रसीद जैसे दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

किसानों को लाभ देने से पहले विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर के मूल दस्तावेजों सहित फिजिकल वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा। समिति सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी। फिर निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित करेगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद किसानों को ई-वाउचर के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी।

ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

किसान अनुदान पर ट्रैक्टर लेने के लिए 11 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते है। वहीं इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है।

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