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सब्सिडी पर स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

Straw Reaper on Subsidy mp Avedan

स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

बीते कुछ वर्षों से देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा फसल अवशेष (पराली) जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, यहाँ तक कि फसल अवशेषों को जलाने पर सरकार द्वारा किसानों पर करवाई की जाती और उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसे में फसल कटाई के बाद खेत में रह गए अवशेषों के प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान खेतों में फसल अवशेषों को न जलायें बल्कि उससे भूसा बनाकर या मिट्टी में दबाकर उसका उपयोग कर लाभ कमा सकें।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में अधिक से अधिक किसान फसल अवशेष कृषि यंत्रों का प्रयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकें इसके लिए स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा राज्य के किसानों से स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे गए हैं।

स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) कृषि यंत्र क्या काम करता है?

यह कृषि यंत्र फसलों की कटाई के बाद रह गये अवशेषों (नरवाई) के प्रबंधन का काम करता है। यह कृषि यंत्र एक साथ किसानों के कई काम में मददगार है। इस कृषि यंत्र से किसान तीन तरह के काम कर सकते हैं एक तो कटाई, थ्रेशिंग, और पुआल साफ करना या भूसा बनाना। स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र का उपयोग ट्रैक्टरों के साथ किया जा सकता है। इस यंत्र के प्रयोग से किसान फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और भूसे का उपयोग पशुओं को खिलाने में कर सकते हैं। बता दें कि बाज़ार में कई कंपनियों के स्ट्रॉ रीपर उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 3 लाख से 4 लाख रुपये तक है। किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्ट्रॉ रीपर का चयन कर डीलर से मोल भाव कर सकते हैं।

स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

मध्य प्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसानों को देना होगा धरोहर राशि

मध्यप्रदेश कृषि अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं। स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र के लिए विभाग द्वारा 10,000/- रुपये की धरोहर राशि निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन करते समय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से यह राशि जमा करनी होगी।

पोर्टल पर लॉटरी के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही रिफंड की जाएगी एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल रिफंड की जायेगी।

ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पहले धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होगा तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जाएगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर किसान के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी अगर पेमेंट भुगतान का सेटलमेंट लॉटरी दिनांक या इसके पश्चात होता है तो कृषक को वह राशि नियमानुसार वापिस कर दी जाएगी किंतु ऐसे प्रकरण लॉटरी में सम्मिलित नहीं होंगे।

अनुदान पर स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं इच्छुक किसान 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके बाद विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों में से 20 जनवरी 2024 के दिन लॉटरी निकली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान अनुदान पर स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

जो किसान भाई स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन किसानों को ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जो किसान CSC सेंटर या MP ऑनलाइन पर जाकर करा सकते हैं।

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